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नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर! अब सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर भी नहीं जाएगी नौकरी, नियमावली में फेरबदल

शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि नियमावली में किए गए प्रविधान के मुताबिक सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले या दिए जाने वाले तीन अवसरों में पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों के मामले में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी ही ऐसे नियोजित शिक्षकों के मामले में अपनी अनुशंसा करेगी।

By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya Updated: Tue, 26 Dec 2023 08:30 PM (IST)
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नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर! अब सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर भी नहीं जाएगी नौकरी, नियमावली में फेरबदल
दीनानाथ साहनी, पटना। Bihar Niyojit Shikshak News बिहार में नियोजित शिक्षकों की राज्यकर्मी बनने की बरसों पुरानी मांग पूरी हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि राज्य में सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। जब शिक्षा विभाग द्वारा विशिष्ट अध्यापक नियमावली का ड्राफ्ट पर मंतव्य मांगा गया था, तब से यह मांग शुरू हो गई थी कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त नहीं की जाए।

यह मांग इसलिए की गई थी कि ड्राफ्ट में यह प्रविधान था कि राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी और इसके लिए उन्हें तीन अवसर दिए जाएंगे। तीनों अवसर में सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने नियोजित शिक्षक की सेवा समाप्त की जाएगी, यह प्रविधान भी विशिष्ट अध्यापक नियमावली के ड्राफ्ट में था। इससे ज्यादा परेशान वैसे नियोजित शिक्षक थे, जो आने वाले कुछ वर्षों में ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

फेल होने वाले नियोजित शिक्षकों के मामले में सरकार की गठित कमेटी लेगी फैसला

राज्य मंत्रिमंडल से अब विशिष्ट शिक्षक नियमावली को स्वीकृति मिल गई है। इसके बाद वैसे नियोजित शिक्षकों ने राहत की सांस ली है, जो सक्षमता परीक्षा के तीनों अवसरों में फेल होने पर सेवामुक्ति के प्रविधान से परेशान थे। ऐसे शिक्षकों ने राहत की सांस इसलिए ली है कि सक्षमता परीक्षा के तीनों अवसरों में फेल होने पर सेवामुक्ति का ड्राफ्ट वाला प्रावधान नियमावली में नहीं है। यानी स्वीकृत नियमावली से उक्त प्रविधान को हटा दिया गया है।

शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि नियमावली में किए गए प्रविधान के मुताबिक सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले या दिए जाने वाले तीन अवसरों में पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों के मामले में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी ही ऐसे नियोजित शिक्षकों के मामले में अपनी अनुशंसा करेगी।

यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले या दिए जाने वाले तीन अवसर में पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाने वाली है। इससे सक्षमता परीक्षा को लेकर सशंकित चल रहे नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे अच्छी खबर है।

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