बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी! जल्द मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा, शिक्षा विभाग ने तैयार की नियमावली
Bihar Teacher Update बिहाल के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सरकार जल्द ही इन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नियमावली भी तैयार कर ली है। नियमावली को जल्द ही कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा और मंजूरी ली जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद निजोयित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Niyojit Shikshak News प्रदेश के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द मिलेगा। शिक्षा विभाग ने नियमावली तैयार कर ली है, जिसके कैबिनेट से मंजूरी लेने की तैयारी चल रही है। नियमावली पर स्वीकृति मिलने के बाद नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेकर, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा।
सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए तीन मौके नियोजित शिक्षकों को मिलेंगे। इसको लेकर बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 तैयार की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इन शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेगी।
सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक कहे जाने की बात नियमावली में है, जिस शब्द को हटाने को लेकर बड़ी संख्या में सुझाव विभाग को प्राप्त हुए हैं। विशिष्ठ शब्द को हटाने पर विभाग विचार किया जा रहा है।
परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय होगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग से सफल हुए नियोजित शिक्षक और अपने पुराने स्कूल में ही रहना चाहते हैं तो उन्हें सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी।
22 से स्कूलों में फढ़ाएंगे नए शिक्षक
शिक्षा विभाग ने जिलों जारी निर्देश में कहा है कि 19 और 20 नवंबर को छठ पूजा की छुट्टी घोषित है। इन दो दिनों में बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों का स्कूलों में योगदान नहीं होगा। ऐसे में जो शिक्षक योगदान देने से बच जाएंगे, उनका हर हाल में 21 नवंबर को योगदान करा दिया जाएगा, ताकि 22 नवंबर से स्कूल खुलने के बाद सभी नए शिक्षक बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे।
इसको लेकर विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। मालूम हो कि विभाग ने आठ नवंबर को जारी निर्देश में कहा था कि 21 नवंबर तक सभी शिक्षकों का योगदान करा लिया जाये। इसी पत्र के आलोग में विभाग उक्त आदेश दिया है।