बिहार पुलिस का नियमों के विरुद्ध रवैया, किशोरों के साथ वर्दी में तस्वीर... न्यायालय में हथकड़ी जैसे किए काम
Bihar Police किशोरों के साथ बिहार पुलिस नियमों के विरुद्ध व्यवहार कर रही है। एक मामले में पुलिस अधिकारियों ने चार किशोरों के साथ वर्दी में प्रेसवार्ता कर तस्वीर खिंचवाई। वहीं एक अन्य मामले में किशोर न्याय बोर्ड की जगह न्यायालय में हथकड़ी लगाकर प्रस्तुत कर दिया। अब इन मामलों में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
रातभर हवालात में रखा, लगाई हथकड़ी
विधि विरुद्ध किशोरों के साथ की प्रेसवार्ता
दूसरा मामला फुलवरिया थाना के श्रीपुर ओपी क्षेत्र से हथियार के साथ पकड़े गए चार विधि विरुद्ध किशोरों के साथ प्रेसवार्ता का है। इसे किशोर न्याय बोर्ड ने गंभीरता से लिया। 12 सितंबर को बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट स्वाति दुबे ने विशेष किशोर पुलिस इकाई के नोडल आफिसर से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए एक सप्ताह के अंदर स्वयं उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया था।10 सितंबर को एक विधि विरुद्ध किशोर का कट्टा के साथ फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि उक्त विधि विरुद्ध किशोर अपने कुछ साथियों के साथ एक गांव में है। इसके बाद पुलिस ने गांव में छापेमारी कर चार विधि विरुद्ध किशोरों को एक देसी कट्टा एवं कारतूस के साथ पकड़ लिया। बाद में 11 सितंबर को विशेष किशोर पुलिस इकाई के नोडल पदाधिकारी व हथुआ एसडीपीओ अनुराग कुमार ने चारों किशोरों के साथ प्रेसवार्ता की।प्रेसवार्ता के समय उनके चेहरे काले तौलिए से ढंक दिए गए थे। उनके साथ खड़े चार पुलिसकर्मी वर्दी में थे। खुद नोडल पदाधिकारी भी वर्दी में ही थे। बाद में उक्त सभी किशोर न्याय बोर्ड के सामने प्रस्तुत किए गए। किशोरों की तरफ से उनके अधिवक्ता ने बोर्ड के समक्ष प्रेसवार्ता और गोपालगंज पुलिस के एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर अपलोड तस्वीर के स्क्रीनशाट दाखिल कर बताया कि नोडल पदाधिकारी ने किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन किया है।इसकी सूचना पटना उच्च न्यायालय तथा किशोर न्याय निगरानी समिति को भी दी गई है। हालांकि, अब पुलिस के एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर अपलोड तस्वीर को हटा दिया गया है।किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने की जिम्मेदारी नोडल पदाधिकारी की है। उनकी यह भी जवाबदेही है कि सभी संबंधित थानों से भी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन कराएं। ऐसा नहीं होने की स्थिति में संबंधित उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। - गिरीजेश मिश्रा (अधिवक्ता, गोपालगंज)
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