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Bihar Liquor Case: शराब मामले में DGP आरएस भट्टी की बड़ी कार्रवाई, दोषी SHO कुमार अमिताभ को किया बर्खास्त

बिहार शराब मामले में डीजीपी आरएस भट्टी ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब मामले में दोषी पाए जाने के बाद मोतीपुर थाने के पूर्व थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर कुमार अमिताभ को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि जनवरी 2019 में गुप्त सूचना के आधार पर मद्यनिषेध इकाई ने अमिताभ के आवास पर छापेमारी की थी जहां शराब पाई गई थी।

By Rajat Kumar Edited By: Rajat Mourya Updated: Tue, 16 Jan 2024 10:06 PM (IST)
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शराब मामले में DGP आरएस भट्टी की बड़ी कार्रवाई, दोषी SHO कुमार अमिताभ को किया बर्खास्त
राज्य ब्यूरो, पटना। शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने एवं काम में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में दोषी पाए जाने पर मोतीपुर थाने के पूर्व थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर कुमार अमिताभ को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। डीजीपी आरएस भट्टी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है।

पुलिस मुख्यालय के अनुसार, 13 जनवरी, 2019 को गुप्त सूचना के आधार पर अपराध अनुसंधान विभाग की मद्यनिषेध इकाई ने मोतीपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष कुमार अमिताभ के आवासीय परिसर में छापेमारी की थी। इसमें आंगन के बरामदे में भारी मात्रा में शराब रखी पाई गई।

थाने के पुलिसकर्मियों ने बरामद शराब को विभिन्न कांडों का प्रदर्श (सैंपल) बताया, लेकिन मिलान करने पर 266 बोतल यानी 96.20 लीटर शराब का अंतर पाया गया।

अमिताभ के कमरे से क्या मिला?

अमिताभ के कमरे की तलाशी के दौरान 96 हजार 700 रुपये भी बरामद किए गए। इसके बाद शराब तस्करों से मिली भगत, थाना डायरी लंबित रखने, कमरे से 96 हजार नकद पाए जाने, पचरुखी के मुखिया जगन्नाथ राय से संपर्क रखने और उनके गलत कामों में सहयोग करने आदि आरोप में इंस्पेक्टर कुमार अमितााभ पर विभागीय जांच शुरू हुई।

शिवहर एसपी की जांच रिपोर्ट के बाद मुजफ्फरपुर के आईजी ने भी समीक्षा में थानाध्यक्ष को दोषी पाया। इसके बाद डीजीपी ने सोमवार को मोतीपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष कुमार अमिताभ को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया।

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