Bihar: 75 प्रतिशत आरक्षण बिल पर राज्यपाल के साइन होते ही एक्शन में आए CM नीतीश, विभागों को दिए ताबड़तोड़ निर्देश
Bihar Reservation Bill 2023 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सभी महकमे में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम - 2023 के प्रविधानों को तेजी से लागू किए जाने को ले मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में उच्चस्तीय बैठक की। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी व डीजीपी आमिर सुबहानी सहित सभी विभागों के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि सभी विभाग आरक्षण के प्रविधानों को पूर्णत लागू करें।
By BHUWANESHWAR VATSYAYANEdited By: Prateek JainUpdated: Tue, 21 Nov 2023 06:47 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सभी महकमे में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम - 2023 के प्रविधानों को तेजी से लागू किए जाने को ले मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में उच्चस्तीय बैठक की।
मुख्य सचिव आमिर सुबहानी व डीजीपी आमिर सुबहानी सहित सभी विभागों के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि सभी विभाग आरक्षण के प्राविधानों को पूर्णत: लागू करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सभी दलों की सहमति से जाति आधारित गणना करायी गयी, उसी के आधार पर सभी वर्गों की स्थिति को ध्यान में रख आरक्षण की सीमा को 75 प्रतिशत तक किया गया।
दाेनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित होने के बाद अब इसका गजट प्रकाशित हो चुका है। सभी विभाग इसे ध्यान में रखते हुए इसे पूर्णत: लागू करें, ताकि लोगों तो इसका तेजी से लाभ मिले।
सभी जाति और वर्गाें के हित में काम कर रही है सरकार: सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित गणना में लोगों की आर्थिक स्थिति की भी गणना करायी गयी है, उसके आधार पर यह तय किया गया है कि प्रत्येक परिवार को दो लाख रुपए की राशि उपलब्ध करायी जाएगी।भूमिहीन परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन क्रय के लिए एक-एक लाख रुपए दिए जाएंगे। सतत जीविकोपार्जन योजना के प्रत्येक लाभार्थी को दो लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा।राज्य में अब तक 1.50 करोड़ जीविका दीदियों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। शहराें में भी अब स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा। सभी जाति एवं सभी वर्गाें के हित में सरकार काम कर रही है।
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