Bihar Transfer News: नीतीश सरकार का नया फरमान, कर्मचारियों के तबादले को लेकर दे दिया ये आदेश
कोई राजस्व कर्मचारी पांच वर्षों से अधिक समय से एक अंचल में तैनात हैं तो उनका तबादला निश्चित रूप से दूसरे अंचलों में किया जाए। शहरी क्षेत्रों में दो वर्षों से ज्यादा समय से तैनात राजस्व कर्मचारियों को ग्रामीण अंचलों में तैनात करने का आदेश दिया गया है। नगर पालिका नगर परिषद एवं नगर पंचायतों को शहरी क्षेत्र माना गया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। एक ही स्थान पर लंबे समय से पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का अनिवार्य तबादला होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को यह आदेश दिया।
उन्होंने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि वे अपनी निगरानी में इस आदेश को लागू करें। पत्र में कहा गया है कि कोई राजस्व कर्मचारी पांच वर्षों से अधिक समय से एक अंचल में तैनात हैं तो उनका तबादला निश्चित रूप से दूसरे अंचलों में किया जाए।
शहरी क्षेत्रों में दो वर्षों से ज्यादा समय से तैनात...
शहरी क्षेत्रों में दो वर्षों से ज्यादा समय से तैनात राजस्व कर्मचारियों को ग्रामीण अंचलों में तैनात करने का आदेश दिया गया है। नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों को शहरी क्षेत्र माना गया है। पत्र में कहा गया है कि जिलाधिकारी इस आदेश को शत प्रतिशत लागू करें।
शारीरिक रूप से अशक्त कर्मचारियों को इसमें थोड़ी राहत दी गई है। ऐसे कर्मियों को एक हलका से दूसरे हलका में तबादला करने का विकल्प दिया गया है। प्रशासनिक आधार पर तबादले में पांच वर्ष की सीमा शिथिल कर दी गई है।
इस मामले में पांच साल से कम अवधि वाले राजस्व कर्मचारियों का भी तबादला किया जाएगा। हालांकि तीन साल पहले भी राजस्व कर्मचारियों के तबादले का आदेश दिया गया था। लेकिन, प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे स्थगित कर दिया गया था।
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