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Bihar: वाहनों में अवैध नंबर प्लेट और फैंसी नाम लिखाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, जिले के DM-SP लेंगे एक्शन

बिहार परिवहन विभाग गाड़ियों में अवैध नंबर प्लेट लगाने वालों पर कार्रवाई करेगा। इस बाबत परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के डीएम एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है। परिवहन सचिव ने सभी डीएम और एसपी को निर्देश दिया है कि अवैध तरीके से निर्मित हो रहे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के मामले में केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए।

By Edited By: Mohit TripathiUpdated: Fri, 18 Aug 2023 01:05 AM (IST)
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अवैध नंबर प्लेट लगाने और फैंसी नाम लिखाने वालों पर होगी कार्रवाई। (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार परिवहन विभाग गाड़ियों में अवैध नंबर प्लेट लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा। इसकी बिक्री करने वालों पर भी पुलिस-प्रशासन कार्रवाई करेगा।

इस बाबत परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है।

परिवहन सचिव ने कहा है कि विभाग को ऐसी जानकारी मिली है कि मानकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर वाहन निबंधन प्लेट का निर्माण कर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित की जा रही है।

इसके अलावा गाड़ियाें के मूल रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर की फर्जी नंबर प्लेट भी दुकानों और फुटपाथों पर बनाई जा रही है।

परिवहन सचिव ने सभी डीएम और एसपी को दिया निर्देश

परिवहन सचिव ने सभी डीएम और एसपी को निर्देश दिया है कि अवैध तरीके से निर्मित हो रहे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के मामले में केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए।

इस तरह के वाहन नंबर प्लेट को लगाने पर भी रोक लगाई जाए। फर्जी नंबर प्लेट लगे होने होने पर दुर्घटना के समय वाहन के संबंध में जानकारी मिलने में कठिनाई होती है, जिससे अनुसंधान कार्य में भी देर होती है।

नंबर प्लेट पर बास, पापा लिखवाना भी अवैध

वाहन के नंबर प्लेट पर फैंसी तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर को अलग-अलग तरीके से लिखवाना भी अवैध है। कई वाहन चालक अपने वाहनों के नंबर प्लेट पर निबंधन संख्या को छेड़-छाड़ करते हुए उसे बास, पापा, यादव आदि अंकित कर वाहन का परिचालन करते हैं। ऐसी नंबर प्लेट वाली गाडि़यों पर भी कार्रवाई होगी।

एचएसआरपी लगाना अनिवार्य

केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के तहत प्रत्येक वाहन स्वामी को अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य है।

बिना एचएसआरपी लगे वाहन का परिचालन किए जाने पर धारा-177 एवं धारा-179 का उल्लंघन मानते हुए ऐसे वाहनों पर शमन की कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग के अनुसार, राज्य में नए वाहनों में संबंधित कंपनी या अधिकृत विक्रेता को एचएसआरपी लगाना है, जबकि पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगाने के लिए जिस कंपनी की गाड़ी है, उसी कंपनी को अधिकृत किया गया है।

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