'तीसरी बार फेल होने पर शिक्षक को बर्खास्त करना नहीं मंजूर', बिहार विशिष्ट अध्यापक नियमावली में बदलाव के लिए आए एक लाख सुझाव
Bihar Teacher News बिहार विशिष्ट अध्यापक नियमावली 2023 के प्रारुप पर सभी जिलों से एक लाख से अधिक सुझाव आए हैं। शिक्षा विभाग ने नियमावली के प्रारूप को पोर्टल पर जारी कर सुझाव मांगा था। सर्वाधिक सुझाव में विभागीय परीक्षा में तीसरी बार फेल होने पर शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने पर आया है। इस प्राविधान को नियमावली से हटाने को कहा गया है।
By Dina Nath SahaniEdited By: Prateek JainUpdated: Fri, 20 Oct 2023 08:21 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विशिष्ट अध्यापक नियमावली, 2023 के प्रारूप पर सभी जिलों से एक लाख से अधिक सुझाव आए हैं। शिक्षा विभाग ने नियमावली के प्रारूप को पोर्टल पर जारी कर सुझाव मांगा था।
सर्वाधिक सुझाव में विभागीय परीक्षा में तीसरी बार फेल होने पर शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने पर आया है। सुझाव में इस प्राविधान को नियमावली से हटाने को कहा गया है। इसके बाद विशिष्ट शब्द को भी नियमावली से विलोपित करने पर सुझाव आया है।
प्राप्त सुझावों पर शिक्षा विभाग द्वारा समीक्षा बैठक कर आगे का निर्णय लिया जाएगा। नियमावली के प्रारूप पर प्राप्त ज्यादातर सुझावों में कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों की सेवा विभागीय परीक्षा में फेल करने पर समाप्त करने के नियम को हटा दिया जाए।
शिक्षक पद के आगे विशिष्ट शब्द लगाना उचित नहीं है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ई-मेल के माध्यम से सुझाव मिले हैं।
376 अवर शिक्षा सेवा के अधिकारी को प्रोन्नति
पटना। राज्य सरकार ने बिहार अवर शिक्षा सेवा के 376 पदाधिकारी को प्रोन्नति सूची जारी की है, जिसमें अधिकांश पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर कार्यरत है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा शुक्रवार को इसकी सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई है।यह भी पढ़ें - Bihar Police: एक साल में दो दारोगा समेत नौ पुलिसकर्मी हुए बलिदान, आजादी के बाद से अब तक 1220 हुए बलिदानीयह भी पढ़ें - Smart Class: बिहार में एक नवंबर से स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे सरकारी स्कूल के बच्चे, शिक्षा विभाग ने तैयारी की तेज
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