Bihar Teacher News: ग्रेजुएट प्रशिक्षित वेतनमान वाले शिक्षक बनेंगे मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
Bihar Teacher Promotion News प्रदेश के मध्य विद्यालयों में स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं रहने पर स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान वाले अध्यापक प्रधानाध्यापक बनेंगे। इसके लिए न्यूनतम चार वर्ष तक कार्यरत स्नातक योग्यताधारी शिक्षक भी प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के योग्य माने जायेंगे। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से बुधवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया गया।
राज्य ब्यूरो, पटना: प्रदेश के मध्य विद्यालयों में स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं रहने पर स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान वाले अध्यापक प्रधानाध्यापक बनेंगे।
इसके लिए न्यूनतम चार वर्ष तक कार्यरत स्नातक योग्यताधारी शिक्षक भी प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के योग्य माने जायेंगे। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से बुधवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया गया।
यह आदेश मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए निर्धारित योग्यता को शिथिल करने से भी जुड़ा है।
केवल एक बार के लिए है योग्यता में शिथिलीकरण
आदेश के मुताबिक, योग्यता में यह शिथिलीकरण केवल एक बार (वन टाइम) के लिए देय होगा। प्रोन्नति के लिए बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक (स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2018 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।
आदेश में कहा गया है कि बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक (स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2018 के नियम के तहत मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पदों पर प्रोन्नति हेतु योग्यता एवं कालावधि में शिथिलीकरण की कार्रवाई नियमानुसार करने का प्रावधान किया गया है।
प्राविधान के अनुसार, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पदों पर स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम अवधि यथा निर्धारित हो एवं स्नात्तकोत्तर योग्यता वाले शिक्षक को वरीयता के आधार पर उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप प्रोन्नति देने पर विचार किया जाएगा।
इसके मद्देनजर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए निर्धारित योग्यता को शिथिल करने का आदेश दिया गया।
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