Bihar Teachers: बिहार में शिक्षकों को राहत, टीचर ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति पर लगी रोक; शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी
बिहार सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण नीति पर फिलहाल रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि सक्षमता परीक्षा के पांचवें चरण के पूरा होने के बाद ही स्थानांतरण नीति पर विचार किया जाएगा। इस निर्णय से उन शिक्षकों को राहत मिलेगी जो सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं। अब वे उसी विद्यालय में अपना योगदान देंगे जहां वे काम कर रहे हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षकों के स्थानांतरण नीति पर सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षा विभाग के सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस आशय की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा का पांचवे चरण समाप्त होने के बाद स्थानांतरण नीति पर विचार किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर नीति को संशोधित भी किया जाएगा।शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक-शिक्षिकाओं व उनके संगठनों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने स्थानांतरण नीति पर फिलहाल रोक लगायी है।
इसमें परेशानी यह हो रही थी कि जो लोग सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं उनके साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए यह तय किया गया है सक्षमता परीक्षा के सभी पांचवे चरण के पूरा होने तक स्थानांतरण नीति को लागू नहीं किया जाएगा।
आवश्यकता पड़ने पर स्थानांतरण नीति में होगा संशोधन
शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि स्थानांतरण नीति पर रोक लगने के बाद सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक उसी विद्यालय में अपना योगदान देंगे जहां वे काम कर रहे हैं। नीति में संशोधन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि असहाय व महिलाओं के बारे में कई तरह के आवेदन आए हैं। उन पर विचार किया जा रहा।आवश्यकता पड़ने पर स्थानांतरण नीति में संशोधन भी किया जा सकता है। कुछ लोगों ने इस संबंध में मुलाकात भी की है। सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले शिक्षकों के बारे में आए एक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इस बारे में अलग से कमेटी का गठन किया जाएगा।पटना हाईकोर्ट द्वारा स्थानांतरण पर राेक लगाए जाने के संबंध में दिए गए निर्णय पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जहां तक उन्हें सूचना है कि स्थानांतरण नीति पर न्यायालय ने रोक नहीं लगायी है। स्थानांतरण पर रोक को लेकर कुछ शिक्षक कोर्ट गए थे। उनके बारे में न्यायालय ने निर्णय है। वैसे विभाग पूरे निर्णय का अध्ययन करेगा।
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