Bihar Traffic Police: यातायात पुलिस में नहीं होंगे 35 साल से अधिक के सिपाही, अधिकारियों की भी उम्र सीमा तय
Bihar Traffic Police News यातायात (ट्रैफिक) पुलिस में अब 35 वर्ष से अधिक उम्र के सिपाही नहीं रहेंगे। यातायात पुलिस बल के हर रैंक के लिए उम्र सीमा तय कर दी गई है। सिपाहियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष अवर निरीक्षक के लिए 40 वर्ष और इंस्पेक्टर के लिए 50 वर्ष की समय सीमा तय की गई है।
राज्य ब्यूरो, पटना: यातायात (ट्रैफिक) पुलिस में अब 35 वर्ष से अधिक उम्र के सिपाही नहीं रहेंगे। यातायात पुलिस बल के हर रैंक के लिए उम्र सीमा तय कर दी गई है।
सिपाहियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष, अवर निरीक्षक के लिए 40 वर्ष और इंस्पेक्टर के लिए 50 वर्ष की समय सीमा तय की गई है। प्रोन्नति से आने वाले हवलदार और सहायक अवर निरीक्षक के लिए अधिकतम आयु 55 साल निर्धारित की गई है।
इससे अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों या पदाधिकारियों को ट्रैफिक में तैनात नहीं किया जाएगा। बुधवार को यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) सुधांशु कुमार ने यह जानकारी दी।
एक तिहाई महिला बल होगा अनिवार्य
यह भी पढ़ें- Bihar Politics: नीतीश कुमार पर बदले भाजपा नेताओं के सुर, शाह ने भी किया इशारा; क्या हैं इसके राजनीतिक मायने
यह भी पढ़ें- Women Reservation Bill: चिराग पासवान ने महिला आरक्षण विधेयक को वर्षों तक लटकाने पर विपक्ष को घेरा, कही ये बात