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Bihar News: सवारी ढोने वाले वाहनों के लिए आया नया नियम, जल्द करा लें ये काम नहीं तो रद्द हो जाएगा परमिट

बस-ऑटो जैसे सार्वजनिक यात्री वाहनों को लेकर बिहार सरकार ने एक नया नियम जारी किया है। यात्री वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना जरूरी कर दिया गया है। बिना व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस वाले यात्री वाहनों को परमिट जारी नहीं किया जाएगा। अगर वीएलटीडी लगाने के बाद वह सक्रिय नहीं है तो भी ऐसे वाहनों का परमिट स्थगित कर दिया जाएगा।

By Jagran NewsEdited By: Mohit TripathiUpdated: Tue, 10 Oct 2023 11:00 PM (IST)
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बिना वीएलटीडी लगाए बसों को नहीं मिलेगा परमिट।

राज्य ब्यूरो, पटना। बस-ऑटो जैसे सार्वजनिक यात्री वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस ( VLTD) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना वीएलटीडी के यात्री वाहनों को परमिट जारी नहीं किया जाएगा। अगर वीएलटीडी लगाने के बाद वह सक्रिय नहीं है, तो भी ऐसे वाहनों का परमिट स्थगित कर दिया जाएगा।

राज्य परिवहन प्राधिकार की हुई बैठक में सभी परमिट के आवेदनकर्ताओं को यह निर्देश दिया गया है। वीएलटीडी सक्रिय नहीं रहने वाले वाहनों का परमिट तत्काल स्थगित करते हुए 15 दिनों के अंदर वाहन में वीएलटीडी स्थापित करने और उसका साक्ष्य समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

रद्द हो सकता है परमिट

परिवहन सचिव ने कहा कि अनुपालन न करने पर परमिट रद्द किया जाएगा।बैठक में निर्देश दिया गया कि 15 वर्ष से अधिक आयु के पुराने बसों का पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद्, फुलवारी शरीफ नगर परिषद् गया एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में परिचालन नहीं किया जाएगा।

ऐसे वाहनों पर लगेगा जुर्माना

बैठक में अंतर्क्षेत्रीय मार्ग के तहत परमिट के लिए आए आवेदन पर सुनवाई की गई। रूट डायवर्ट कर बस का परिचालन, बिना परमिट अवैध परिचालन, प्रदूषण, बीमा और फिटनेस फेल वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। निर्देश दिया गया कि परमिटधारी वाहन द्वारा परमिट में उल्लेखित मार्ग के आरंभ एवं गंतव्य स्थल तक परिचालन किया जाना अनिवार्य होगा।

परमिट में अंकित आरंभ एवं गतंव्य स्थल तक परिचालन नहीं करना परमिट की शर्तों का उल्लंघन है। स्टेज कैरेज (यात्री बस) परमिट प्राप्त वाहनों का परिचालन स्कूल बस के रूप में करने पर कार्रवाई की जाएगी।

ये काम कराना भी अनिवार्य

बसों पर परमिटधारी का नाम, परमिट संख्या लिखना अनिवार्यराज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में आए आवेदकों को निर्देश दिया गया कि बसों पर परमिटधारी का नाम, पता, परमिट संख्या, परमिट की वैधता, इत्यादि अंकित करना अनिवार्य किया गया है।

इसके साथ ही मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल के साथ बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम और मोबाइल नंबर भी लिखना आवश्यक है। ऐसा नहीं किए जाने पर राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा बस का परमिट निलंबित या रद करने की कार्रवाई की जाएगी।

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