Bihar Lockdown-4 Guidelines: बिहार में लॉकडाउन में कई चीजों को छूट, यहां देखें पूरी गाइडलाइन
Bihar Lockdown- 4 Guidelines बिहार में लागू लॉकडाउन के कारण कोरोनावायरस संक्रमण में कमी आई है। सरकार एहतियातन कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को धीरे-धीरे अनलॉक करना चाहती है। इसपर फैसला आज हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आठ जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है।
By Amit AlokEdited By: Updated: Mon, 31 May 2021 08:04 PM (IST)
पटना, स्टेट ब्यूरो। Bihar Lockdown- 4 Guidelines बिहार में कोरोनावायरस संक्रमण (CoronaVirus Pandemic) से बचाव को लेकर राज्य में बीते पांच मई से लागू लॉकडाउन (Lockdown) में दो जून से कुछ ढील दी गई है। इसके लिए सोमवार की सुबह मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक (Meeting of Crisis Management Group) में अंतिम फैसला लिया गया। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी आठ जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने की औपचारिक घोषणा कर दी। अगले लॉकडाउन में पाबंदियों में कुछ ढ़ील के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। छूट का दायरा बढ़ाया गया है।
गांव व शहर दोनों जगह सुबह छह से अपराह्न दो बजे तक खुली रहेंगी दुकानेंसोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद मुख्य सचिव के निर्देश पर गृह विभाग ने विस्तृत आदेश जारी किया। इसके तहत बुधवार से सभी तरह की दुकानें एक दिन के अंतराल पर खुल सकेंगी। दुकान खुलने का समय भी चार से बढ़ाकर आठ घंटे कर दिया गया है। गांव और शहर दोनों ही जगह दुकानें सुबह छह से अपराह्न दो बजे तक खुलेंगी। किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी, इसका फैसला सभी जिलों के डीएम करेंगे। वह श्रेणीवार दुकानों को बांटकर उनके खुलने का दिन तय करेंगे।
ये दुकानें हर रोज खुलती रहेंगीफल-सब्जी, किराना, दूध, मांस-मछली व अन्य अनिवार्य सेवा से जुड़ीं दुकानें पहले की तरह ही रोज खुलेंगी। इनका समय भी सुबह छह से अपराह्न दो बजे तक होगा। सरकारी कामकाज में तेजी लाने के लिए सभी तरह के सरकारी कार्यालय खोल दिए गए हैं।
सरकारी कार्यालय अब खुलेंगे25 फीसद कर्मियों की उपस्थिति के साथ सरकारी कार्यालय शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। गैर-सरकारी कार्यालयों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। वह वर्क फ्रॉम होम पर काम कर सकेंगे। शिक्षण संस्थान भी बंद ही रहेंगे। लॉकडाउन-3 (Lockdown- 3) के एक जून को समाप्त हाने के बाद दो जून से ये प्रावधान लागू हो जाएंगे।
इन पर रोक जारी
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- स्कूल-कॉलेज, कोचिंग, धार्मिक स्थल, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, उद्यान रहेंगे बंद।
- सार्वजनिक स्थलों पर सभी तरह के निजी व सरकारी आयोजनों पर रहेगी रोक। सांस्कृतिक व खेलकूद के आयोजनों पर भी रोक।
- बेवजह सड़क पर गाड़ी और पैदल से निकलने पर भी होगी कार्रवाई। सार्वजनिक वाहनों में 50 फीसद यात्रियों को ही बैठाने की अनुमति।
लॉकडाउन-3 की गाइडलइन को भी जानिए आइए नजर डालते हैं, एक जून तक जारी लॉकडाउन के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर भी...👉 #बिहार में कुछ संसोधनों के साथ 1 हफ्ते (8 जून 2021) के लिए बढ़ाया गया #लॉकडाउन
👉सभी दुकानें Alternate days पर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेगी
👉25 प्रतिशत उपस्थित के साथ सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेगी, गैर-सरकारी कार्यालय बन्द रहेंगे
🔷विवरण👇 pic.twitter.com/GTM8TNiIiZ
— PIB In Bihar 🇮🇳 Mask yourself 😷 (@PIB_Patna) May 31, 2021
- खाद्य सामग्री, दूध व अन्य जरूरी सामान की दुकानें सुबह चार घंटे के लिए ही खुल रहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में इसका समय सुबह छह से 10 बजे तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक है।
- आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय, दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद हैं।
- धार्मिक स्थल बंद हैं। सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामाजिक आयोजनों पर रोक लगी हुई है।
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, पार्क, क्लब, उद्यान आदि बंद हैं।
- सभी स्कूल-कालेज, कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थान बंद हैं। परीक्षाएं भी नहीं हो रहीं हैं।
- होटल, रेस्तरां व ढ़ाबा आदि सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक केवल होम डिलीवरी या टेक होम सर्विस के लिए खुले हैं। वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं है।
- निर्माण सामग्री और हार्डवेयर की दुकानें सप्ताह में केवल दो दिन सोमवार और गुरुवार को ही खुल रहीं हैं।
- शादी समारोह व श्राद्ध में केवल 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है। शादी में डीजे व बारात जुलूस पर रोक लगी हुई है।