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Bihar Lockdown-4 Guidelines: बिहार में लॉकडाउन में कई चीजों को छूट, यहां देखें पूरी गाइडलाइन

Bihar Lockdown- 4 Guidelines बिहार में लागू लॉकडाउन के कारण कोरोनावायरस संक्रमण में कमी आई है। सरकार एहतियातन कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को धीरे-धीरे अनलॉक करना चाहती है। इसपर फैसला आज हो गया। मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने आठ जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है।

By Amit AlokEdited By: Updated: Mon, 31 May 2021 08:04 PM (IST)
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बिहार में आठ जून तक बढा लॉकडाउन। फाइल तस्‍वीरें।
पटना, स्‍टेट ब्‍यूरो। Bihar Lockdown- 4 Guidelines बिहार में कोरोनावायरस संक्रमण (CoronaVirus Pandemic) से बचाव को लेकर राज्य में बीते पांच मई से लागू लॉकडाउन (Lockdown) में दो जून से कुछ ढील दी गई है। इसके लिए सोमवार की सुबह मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक (Meeting of Crisis Management Group) में अंतिम फैसला लिया गया। इसके पहले मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी आठ जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने की औपचारिक घोषणा कर दी। अगले लॉकडाउन में पाबंदियों में कुछ ढ़ील के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। छूट का दायरा बढ़ाया गया है।

गांव व शहर दोनों जगह सुबह छह से अपराह्न दो बजे तक खुली रहेंगी दुकानें

सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद मुख्य सचिव के निर्देश पर गृह विभाग ने विस्तृत आदेश जारी किया। इसके तहत बुधवार से सभी तरह की दुकानें एक दिन के अंतराल पर खुल सकेंगी। दुकान खुलने का समय भी चार से बढ़ाकर आठ घंटे कर दिया गया है। गांव और शहर दोनों ही जगह दुकानें सुबह छह से अपराह्न दो बजे तक खुलेंगी। किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी, इसका फैसला सभी जिलों के डीएम करेंगे। वह श्रेणीवार दुकानों को बांटकर उनके खुलने का दिन तय करेंगे।

ये दुकानें हर रोज खुलती रहेंगी

फल-सब्जी, किराना, दूध, मांस-मछली व अन्य अनिवार्य सेवा से जुड़ीं दुकानें पहले की तरह ही रोज खुलेंगी। इनका समय भी सुबह छह से अपराह्न दो बजे तक होगा। सरकारी कामकाज में तेजी लाने के लिए सभी तरह के सरकारी कार्यालय खोल दिए गए हैं।

सरकारी कार्यालय अब खुलेंगे

25 फीसद कर्मियों की उपस्थिति के साथ सरकारी कार्यालय शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। गैर-सरकारी कार्यालयों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। वह वर्क फ्रॉम होम पर काम कर सकेंगे। शिक्षण संस्‍थान भी बंद ही रहेंगे। लॉकडाउन-3 (Lockdown- 3) के एक जून को समाप्त हाने के बाद दो जून से ये प्रावधान लागू हो जाएंगे।

इन पर रोक जारी

  • स्कूल-कॉलेज, कोचिंग, धार्मिक स्थल, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, उद्यान रहेंगे बंद।
  • सार्वजनिक स्थलों पर सभी तरह के निजी व सरकारी आयोजनों पर रहेगी रोक। सांस्कृतिक व खेलकूद के आयोजनों पर भी रोक।
  • बेवजह सड़क पर गाड़ी और पैदल से निकलने पर भी होगी कार्रवाई। सार्वजनिक वाहनों में 50 फीसद यात्रियों को ही बैठाने की अनुमति।
लॉकडाउन-4 की चार प्रमुख बातें

1. खुलेगा बाजार : कपड़े, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, सैलून समेत सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। डीएम अलग-अलग दुकानों की श्रेणी बना तय करेंगे दिन। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।

2. बढ़ा समय : फल-सब्जी, किराना, दूध व अन्य अनिवार्य सेवा से जुड़ीं दुकानें पहले की तरह रोज खुलेंगी। शहर व गांव में सभी तरह की दुकानों के खुलने का समय सुबह छह बजे से अपराह्न दो बजे तक होगा।

3. सरकारी काम : सभी तरह के सरकारी कार्यालय शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। कर्मचारियों की उपस्थिति महज 25 फीसद ही रखनी होगी। अन्य गैर-सरकारी कार्यालय पहले की तरह बंद रहेंगे।

4. सुरक्षा जरूरी : सभी दुकानों में ग्राहकों और कर्मियों के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। फिजिकल डिस्टेंस अपनाना होगा। चूक होने पर डीएम अस्थाई तौर पर बंद करेंगे दुकान।

दुकानों में बनाना होगा सफेद घेरा

दुकानों में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। दो फीट की सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए दुकानों को सफेद घेरे बनाने का निर्देश दिया गया है। कोरोना गाइडलाइन में चूक होने पर जिला प्रशासन अस्थाई तौर पर दुकानें बंद करा सकेगा। इसके अलावा अग्रतर कार्रवाई भी की जाएगी।

सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी

कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात आठ जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, परंतु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें।

रेस्तरां करेंगे सिर्फ होम डिलीवरी

रेस्तरां व अन्य खाने की दुकानें पहले की तरह सिर्फ होम डिलीवरी ही कर सकेंगी। बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इनका समय सुबह नौ से रात नौ बजे तक होगा। आवासीय होटलों में अतिथियों को कमरे में खाना देना होगा।

शादी में 20 लोगों को ही अनुमति

विवाह समारोह के नियमों में कोई ढील नहीं। पहले की तरह ही महज 20 लोगों को शादी या श्राद्ध समारोह में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। डीजे व बरात जुलूस पर रोक रहेगी। शादी की सूचना कम से कम तीन दिन पहले थाने को देनी होगी।

जिलाधिकारी बढ़ा सकेंगे सख्ती

लॉकडाउन-4 में भी डीएम कोरोना संक्रमण के प्रभाव और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सख्ती बढ़ा सकेंगे। हालांकि पहले से तय नियमों में ढील या शिथिल करने का अधिकार उनके पास नहीं होगा। फल-सब्जी मंडी में भीड़ न हो, इसके लिए भी डीएम अस्थाई दुकानों को इधर-उधर शिफ्ट कर सकेंगे।

अभी छूट के साथ जारी रहेंगी पाबंदियां

दुकानों के खुलने का समय बढ़ा: लॉकडाउन की नई गादडलाइन के अंतर्गत दुकानों को खोलने का समय कुछ और बढ़ाया गया है। अभी सुबह चार घंटे ही दुकानें खोलने की छूट दी गई है। दो जून से दुकानें सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी। खाद्य सामग्री, दूध, मांस व अन्य दुकानों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रतिष्ठानों को भी छूट के दायरे में लाया जा सकता है। कृषि संबंधी दुकानें खुली रहेंगी।

ऑड-इवन फॉर्मूला से खुलेंगी दुकानें: दुकानों को ऑड-इवन फॉर्मूला के आधार पर खोलने की छूट दी जा सकती है। अर्थात् कुछ दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार खुलेगी तो कुछ मंगलवार, बृहस्पति और शनिवार को। संबंधित डीएम स्थानीय स्तर पर इसे तय करेंगे

मास्‍क व सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य: सभी दुकानों को मास्क व सैनिटाइजर का इस्‍तेमाल अनिवार्य रूप से करना है। साथ ही शारीरिक दूरी का भी पालन करना होगा। इसमें लापरवाही होने पर डीएम अस्थाई तौर पर दुकान को बंद कर सकते हैं।

कायालयों के कामकाज में मिली छूट: सरकारी कार्यालयों के कुछ और विभागों को भी छूट के दायरे में लाते हुए वहां नए नियमों के तहत कामकाज शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है। कई सरकारी कार्यालय 25 फीसद कर्मियों के साथ सायं चार बजे तक खोले जाएंगे।

प्रावधानों को सख्‍त कर सकते हैं डीएम: डीएम अपने स्तर से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रावधानों को और सख्त कर सकते हैं। हालांकि, उन्‍हें शिथिल करने का अधिकार उनके पास नहीं होगा।

बाकी की गाइडलाइन पूर्व की तरह लागू: पहले की तरह रहेंगे अन्‍य प्रवाधान: उपरोक्‍त के अलावा लॉकडाउन के अन्‍य प्रावधान पहले की तरह ही रहेंगे। शिक्षण संस्‍थान व निजी कार्यालय पहले की तरह बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। शादी समारोह व श्राद्ध में पहले की तरह 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। याादी में बारात व डीजे की अनुमति नहीं रहेगी।

लॉकडाउन- 4 की पूरी गाइडलइन पर डालें नजर

लॉकडाउन-3 की गाइडलइन को भी जानिए

आइए नजर डालते हैं, एक जून तक जारी लॉकडाउन के महत्‍वपूर्ण प्रावधानों पर भी...

  • खाद्य सामग्री, दूध व अन्य जरूरी सामान की दुकानें सुबह चार घंटे के लिए ही खुल रहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में इसका समय सुबह छह से 10 बजे तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक है।
  • आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय, दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद हैं।
  • धार्मिक स्थल बंद हैं। सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामाजिक आयोजनों पर रोक लगी हुई है।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, पार्क, क्लब, उद्यान आदि बंद हैं।
  • सभी स्कूल-कालेज, कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थान बंद हैं। परीक्षाएं भी नहीं हो रहीं हैं।
  • होटल, रेस्तरां व ढ़ाबा आदि सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक केवल होम डिलीवरी या टेक होम सर्विस के लिए खुले हैं। वहां बैठकर खाने की अनु‍मति नहीं है।
  • निर्माण सामग्री और हार्डवेयर की दुकानें सप्ताह में केवल दो दिन सोमवार और गुरुवार को ही खुल रहीं हैं।
  • शादी समारोह व श्राद्ध में केवल 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है। शादी में डीजे व बारात जुलूस पर रोक लगी हुई है।
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