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Bihar Unlock 6 Updates: आज से सबकुछ अनलाक, लेकिन इन कार्यों पर अभी भी रहेगी पाबंदी

25 सितंबर तक लागू रहेगा नया आदेश मुख्यमंत्री ने की सावधानी बरतने की अपील। 50 फीसद उपस्थिति ही रखनी होगी सिनेमा हॉल क्लब जिम स्विमिंग पूल व रेस्तरां में। अब सामान्य रूप से खुल सकेंगी सभी दुकानें व शापिंग मॉल

By Vyas ChandraEdited By: Updated: Thu, 26 Aug 2021 07:05 AM (IST)
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पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में हो रही साफ-सफाई।
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Unlock Updates: कोरोना संक्रमण के मामले नियंत्रण में आने के बाद राज्य सरकार ने कई प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है। गुरुवार से 25 सितंबर तक लागू रहने वाले नए आदेश में काफी हद तक सबकुछ अनलाक कर दिया गया है। मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। नाइट कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है। अभी तक शाम सात बजने तक खुलने वाली दुकानें व शापिंग मॉल अब सामान्य रूप से अपने समयानुसार खुल सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के आयोजन भी हो सकेंगे।

आज से पार्क, चिड़‍ियाघर का भी उठाइए आनंद 

अबतक दोपहर 12 बजे तक खुल रहे पार्क व उद्यान भी अब सामान्य रूप से अपने समयानुसार खुल सकेंगे। पहली से 12वीं तक के स्कूल, सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय, सभी कक्षाओं के कोचिंग समेत सभी शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान 100 फीसद उपस्थिति के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे। राज्य सरकार के आयोग, पर्षद, बोर्ड एवं अन्य समतुल्य संस्थान तथा राज्य के स्कूल-कॉलेज व विश्वविद्यालय सभी प्रकार की परीक्षाएं आयोजित कर सकेंगे। धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों से लेकर दुकानों तक सभी जगह कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। 

मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी, बोले-सावधानी जरूरी

बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर प्रतिबंधों में छूट की घोषणा की। सीएम ने लिखा- कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शापिंग मॉल, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सीएम ने तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सभी बिहारवासियों से कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ सावधानी बरतने की अपील भी की है। 

जिला प्रशासन तय करेगा सार्वजनिक कार्यक्रमों में व्यक्तियों की सीमा

अनलाक-6 में सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक व मनोरंजक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा सकेगा। इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। जिला प्रशासन यह भी तय करेगा कि आयोजन में कितने लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाए। इसके साथ आयोजकों को कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।  

विवाह-श्राद्ध में अतिथियों की सीमा खत्म

राज्य सरकार ने विवाह समारोह व श्राद्ध कार्यक्रम में भी अतिथियों की सीमा खत्म कर दी है। हालांकि विवाह में डीजे व बारात जुलूस पर प्रतिबंध जारी है। इसके साथ ही विवाह की सूचना पहले की तरह तीन दिन पूर्व स्थानीय थाने को देनी होगी। आयोजन में कोविड गाइडलाइन का पालन भी अनिवार्य होगा। 

राजगीर कुंड में स्नान से पहले होगा एंटीजन टेस्ट

राजगीर स्थित गर्म जल के कुंड को भी आम जनता के लिए खोल दिया गया है। कुंड में स्नान के लिए आने वाले व्यक्तियों को पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा। जांच में निगेटिव पाए जाने के बाद ही कुंड में स्नान की अनुमति मिलेगी। जिन के पास 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट होगी, उन्हें जांच से मुक्त रखा जाएगा। जिला प्रशासन आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम सीमा का निर्धारण करेगा। 

स्टेडियम में कोरोना वैक्सीन पर ही प्रवेश की अनुमति 

राज्य में अब सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी हो सकेंगी। स्पोट्र्स काम्प्लेक्स, इनडोर व आउटडोर स्टेडियम भी खोलने की अनुमति मिल गई है। हालांकि इन सुविधाओं का उपयोग केवल वहीं कर सकेंगे जिन्होंने कोविड का टीका लिया है। 

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