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Youtuber Manish Kashyap को जमानत मिलने की खबर के बाद सोशल मीडिया पर लगा बधाइयों का तांता, आज हो सकते हैं रिहा

बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को फर्जी वीडियो प्रसारित करने के मामले में कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। आज वह किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। बेउर जेल अधीक्षक ई. जितेंद्र कुमार ने बताया कि यदि सभी मामलों में मनीष को जमानत मिल गई होगी तो न्यायालय से कागजात आने के बाद उन्हें कारा से मुक्त कर दिया जाएगा।

By Prashant Kumar Edited By: Mukul KumarUpdated: Thu, 21 Dec 2023 03:36 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

जागरण संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट से एक और मामले में जमानत मिलने के बाद गुरुवार को यू-ट्यूबर मनीष कश्यप बेउर जेल से बाहर आ सकते हैं। उसके शुभचिंतक इंटरनेट मीडिया पर बधाई देने लगे हैं।

हालांकि, बेउर जेल अधीक्षक ई. जितेंद्र कुमार ने बताया कि बुधवार की रात तक उनके पास जमानत संबंधित दस्तावेज नहीं पहुंचे थे।

उन्होंने बताया कि मनीष कश्यप पर दर्ज मुकदमे जिन-जिन अदालतों में चल रहे हैं, वहां से अद्यतन स्थिति मांगी गई है। यदि सभी मामलों में उसे जमानत मिल गई होगी तो न्यायालय से कागजात आने के बाद कारा से मुक्त कर दिया जाएगा।

जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने यू-ट्यूबर मनीष कश्यप को फर्जी वीडियो प्रसारित करने के मामले में नियमित जमानत दे दी। न्यायाधीश सुनील कुमार पनवार की एकलपीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मनीष कश्यप की जमानत याचिका को स्वीकृति दी।

हालांकि, जेल से बाहर आने के लिए मनीष कश्यप को अभी कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। उनके विरुद्ध दूसरे राज्यों में भी प्राथमिकी दर्ज है। ऐसे में अन्य केस की जानकारी मिलने के बाद ही मनीष के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सकेगा। अभी मनीष कश्यप को बेउर जेल में रखा गया है।

मनीष का हथकड़ी लगा फोटो प्रसारित होने के मामले में उनके खिलाफ आर्थिक अनुसंधान इकाई (ईओयू) द्वारा कांड संख्या 5/23 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मनीष कश्यप के अधिवक्ता आदेश राज सिंह एवं सौरभ राय ने बताया कि उनके विरुद्ध कई मामले थे, जिनमें से कुछ मामलों में जिला न्यायालय और पटना हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब मनीष के विरुद्ध अन्य सभी मामलों में अदालतों द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

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