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Rohini Acharya: रद्द हो जाएगा Lalu Yadav की बेटी रोहिणी का नामांकन? शिकायत करने इलेक्शन कमीशन पहुंची BJP

भाजपा ने सारण से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन और शपथ-पत्र के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है। भाजपा के न्यायिक मामले विभाग के संयोजक एसडी संजय ने सारण के रिटर्निंग अधिकारी से इस संबंध में लिखित शिकायत की है। शिकायत में उन्होंने दावा किया है कि रोहिणी ने अपनी आय और चल संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में हलफनामा में गलत जानकारी दी है।

By Raman Shukla Edited By: Mohit Tripathi Updated: Sat, 04 May 2024 07:59 PM (IST)
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मुश्किलों में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा ने सारण से राजद के लोकसभा प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र और हलफनामा के विरुद्ध शिकायत की है। भाजपा न्यायियक मामले विभाग के संयोजक एसडी संजय ने लिखित शिकायत सारण के रिटर्निंग अधिकारी से की है।

शिकायत में कहा गया है कि रोहिणी आचार्य ने अपनी आय एवं चल संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में हलफनामा में गलत जानकारी दी है।

क्या है भाजपा का दावा?

रोहिणी ने अन्य बातों के अलावा, अपने आयकर को लेकर वर्ष 2022-23 के रिटर्न में 3,16, 360/- रुपये , 2021 -22 में 1,67,840/-, 2020-21 में 4,030/-, वर्ष 2019-20 में 3, 88,090 और वर्ष 2018-19 में 3, 89, 033/- रुपये दिखाया गया है। परंतु अपनी चल संपत्ति तीन करोड़ बताया है, जो कहां से आई इसका जिक्र नहीं है।

सिंगापुर की आय पर उठाया सवाल

पत्र में यह भी कहा गया है कि यह बात आम लोगों के सामने है कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन उन्होंने सिंगापुर के आय का ब्योरा नहीं दिया है, जबकि विदेश के आय का ब्योरा देना भी आवश्यक है।

रोहिणी के पते पर भी उठाया सवाल

पत्र में यह भी कहा गया है कि रोहिणी आचार्य ने अपने पता में 208, कौटिल्य नगर, एमपी/एम एलए कॉलोनी, पटना लिखा है, जबकि अचल संपत्ति के कॉलम में उन्होंने सिर्फ पटना के दानापुर में जमीन की चर्चा की है।

पासपोर्ट स्टेटस पर खड़ा किया प्रश्न

पत्र में कहा गया है कि रोहिणी आचार्य विगत 5 वर्ष से भी ज्यादा समय से सिंगापुर में रह रही है, किंतु उन्होंने हलफनामा में इस बात की घोषणा नहीं कि है कि वे भारत की निवासी हैं, जबकि इस बात की घोषणा करना भी आवश्यक है।

उन्होंने इस बात की भी चर्चा नहीं कि है कि वे अनिवासी भारतीय हो गई हैं। यही नहीं, पासपोर्ट के स्टेटस के संबंध में भी हलफनामा में जानकारी नहीं दी है।

नामांकन रद्द करने का किया आग्रह

ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर भाजपा ने जन प्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 36(4) के तहत रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र को रद्द करने का आग्रह किया गया है।

भाजपा न्यायिक मामले व चुनाव आयोग संपर्क विभाग के मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि मेल के जरिए उक्त बातों की शिकायत निर्वाचन आयुक्त, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सारण के रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई है।

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