Car Insurance: बिना बीमा गाड़ी चलाने वाले ध्यान दें! अब दुर्घटना पर देना होगा 5 लाख तक जुर्माना; पढ़ लें नया नियम
सड़क पर इन दिनों ढेर सारी ऐसी गाड़ियां चल रही हैं जिनका बीमा फेल है। वैसी गाड़ियों से दुर्घटना होने पर अब पांच लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। परिवहन विभाग ने इसको लेकर नया फरमान जारी किया है। बता दें कि बिना बीमा गाड़ी चलाने पर पहली बार में दो हजार रुपये वसूला जाता है। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर चार हजार तक फाइन देना होता है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिना थर्ड पार्टी बीमा (इंश्योरेंस) कराए वाहन चलाने वालों से परिवहन विभाग जुर्माना तो वसूल ही रहा, अगर इन गाडि़यों से कोई दुर्घटना होती है, तो पीडि़त को पांच लाख तक मुआवजा राशि भी वाहनमालिक को अपनी जेब से देनी होगी।
परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को न्याय देने के लिए राज्य में बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, जो मुआवजा भुगतान के लिए आदेश जारी करता है।
पिछले छह महीनों में 15 मामलों में विभिन्न न्यायालयों ने पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश पारित किया है जिसमें वाहन मालिकों ने भुगतान भी किया है।
इलाज का खर्च भी देना अनिवार्य
मोटरवाहन अधिनियम के अनुसार, सड़क दुर्घटना में आपके वाहन से किसी की मृत्यु होने की स्थिति में आपको कम से कम पांच लाख रुपये का मुआवजा देना पड़ सकता है।गाड़ी का बीमा नहीं होने पर जुर्माने का प्रविधान है, साथ ही घायल के इलाज का खर्च और मृत्यु होने की स्थिति में कम से कम पांच लाख रुपये का मुआवजा देना होगा।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जरूरी है। इससे न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलती है, बल्कि दुर्घटना होने पर घायल पीड़ितों को भी मदद मिलती है। ऐसे हालत में बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करेगी।
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