Bihar News: घर बैठे बनवाएं जाति-आवासीय और आय प्रमाण पत्र, सिर्फ 7 Steps में पूरा हो जाएगा काम
Bihar News बिहार सरकार ने जाति आवासीय या फिर आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी है। इसका उपयोग करके इच्छुक आवेदक बार-बार सरकारी कार्यालय जाने की झंझट से निजात पा सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इसकी पूरी प्रक्रिया को समझ लेना बेहतर रहेगा। आपकी सुविधा के लिए यहां 7 स्टेप्स में पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है।
योगेश साहू, पटना। Bihar News: बिहार में जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटक रहे लोगों के लिए यह जरूरी खबर है। अब इन प्रमाण पत्रों के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।
इसके लिए सिर्फ बिहार सरकार की एक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आइए जानते हैं कि इसके लिए आपको कौन स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
कौन-कौन से प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा सकेंगे?
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इसके माध्यम से आप कौन-कौन से प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।- आवासीय प्रमाण-पत्र का निर्गमन (Residential Certificate)
- जाति प्रमाण-पत्र का निर्गमन (Caste Certificate)
- आय प्रमाण-पत्र का निर्गमन (Income Certificate)
- नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ) (Non Creamy Layer Certificate For Bihar Government)
- नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन (केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ) (Non Creamy Layer Certificate For Government Of India)
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन (Economically Weaker Section)
पहला कदम : बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाएं
आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन, डेस्कटॉप कंप्यूटर अथवा टैब में वेब ब्राउजर (गूगल क्रोम/मोजिला फायरफॉक्स/माइक्रोसॉफ्ट एज/एप्पल सफारी आदि) ओपन करना होगा।
इसके बाद वेब ब्राउजर में ऊपर सर्च बार में बिहार सरकार की वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं अथवा इसकी यूआरएल (https://serviceonline.bihar.gov.in/) टाइप कर सकते हैं।
इस वेबसाइट पर विजिट करके आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। खास बाद यह है कि इस वेबसाइट पर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।दूसरा कदम : आरटीपीएस सेवा पर क्लिक करें
वेबब्राउजर में वेबसाइट खुलने के बाद सबसे पहले खुद को इस पर रजिस्टर (लॉगइन और पासवर्ड बना लें) कर लें। इसके बाद होम पेज पर ऊपर दिए गए एप्लाई ऑनलाइन (Apply Online) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।इसमें आरटीपीएस सेवा (RTPS Service) पर आपको क्लिक करना होगा। वेबसाइट पर इसे हिंदी में लोक सेवाएं लिखा गया है।तीसरा कदम: सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक करें
लोक सेवाएं पर क्लिक करने पर आपको सामान्य प्रशासन विभाग लिखा दिखाई देगा।इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग पर जाने पर आपको विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र के विकल्प (ऑप्शन/Option) दिखाई देंगे। इनमें से संबंधित पर क्लिक करे आप प्रमाण प्रत्र बनवाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं।चौथा कदम: जो प्रमाण पत्र बनवाना है उसे चुनें
सामान्य प्रशासन विभाग के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आने वाले विकल्पों में से जो प्रमाण पत्र आप बनवाना चाहते हैं, उसे चुनें।पांचवां कदम: जिला, अंचल अथवा अनुमंडल चुनें
इसके बाद अपने निवास के अनुरूप अंचल, अनुमंडल अथवा जिला स्तर के विकल्प को चुनें। इन विकल्पों पर क्लिक करने पर दूसरी विंडो में एक फॉर्म खुल जाएगा।छठवां कदम : ऑनलाइन फॉर्म भरें
अंचल, अनुमंडल, जिला स्तर के विकल्प को चुनने और क्लिक करने पर खुलने वाले ऑनलाइन फॉर्म में अपनी जानकारी/विवरण आपको भरना होगा।सातवां कदम: मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें
प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको सातवां स्टेप पूरा करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म में विवरण भरने के बाद अपने दस्तावेज भी आपको अपलोड करने होंगे। इसमें आपसे आपकी यानी आवेदक की स्वअभिप्रमाणित फोटो मांगी जा सकती है। इसी तरह आधार कार्ड की जानकारी आदि।सभी जानकारियां भरने के बाद आप इस ऑनलाइन फॉर्म को अंतिम तौर पर नीचे दिए गए सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करके जमा कर पाएंगे।फॉर्म जमा होने के बाद क्या होगा?
- ऑनलाइन फॉर्म जमा होने के बाद आपको इसकी पावती (रिसिप्ट) मिल जाएगी। इसे डाउनलोड करके और प्रिंट लेकर अपने पास रख लें।
- ध्यान रहे कि आप इस पूरी प्रक्रिया अपना लॉगइन और पासवर्ड के माध्यम से वेबसाइट पर खुद रजिस्टर करने के बाद कर रहे थे।
- फॉर्म जमा होने के बाद प्रमाण पत्र बनने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए अपने लॉगइन के इनबॉक्स को चेक करते रहें।
- आपके लॉगइन के इनबॉक्स में ही आपका प्रमाण पत्र बनकर आ जाएगा। उसे आप डालनलोड करके प्रिंट लें सकेंगे।
- सरकार की ओर से आवेदक को सेवा की स्थिति के बारे में ईमेल और एसएमएस के माध्यम में जानकारी दी जाती रहेगी।
ध्यान रखने योग्य बातें
- आवेदक को सेवा की स्थिति की जानकारी समय-समय पर ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी, इसलिए यह जरूरी है कि आवेदक आवेदन फॉर्म में वैध ई-मेल एवं मोबाइल नंबर की जानकारी दें।
- किसी भी ऑनलाइन सहायता, नागरिक उपयोगकर्ता पुस्तिका, लोकसेवक उपयोगकर्ता पुस्तिका एवं एडमिन उपयोगकर्ता पुस्तिका वेबसाइट http://serviceonline.bihar.gov.in पर सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई है।
- तकनीकी सहायता के लिए कृपया निम्नलिखित क्रम में संपर्क कर सकते हैं-:
- (अ) पंचायत, प्रखंड/अंचल, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल, विभाग आदि स्तर के कार्यपालक सहायक।
- (ब) कार्यपालक सहायक के माध्यम से प्रखंड / अंचल और अनुमंडल स्तर के आईटी सहायक।
- (स) आईटी सहायक के माध्यम से जिला आईटी प्रबंधक।
- (द) जिला आईटी प्रबंधक के माध्यम से NIC जिला केंद्र के DIO/ADIO और विभाग के आईटी प्रबंधक।
- (ई) NIC जिला केंद्र के DIO/ADIO और विभाग के आईटी प्रबंधक के माध्यम से NIC बिहार की ServicePlus टीम।