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CBI : आम्रपाली ग्रुप के प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा पर कसा शिकंजा, CBI ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा

पटना हाईकोर्ट से निर्देश मिलने के बाद सीबीआई ने आम्रपाली ग्रुप के प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला बालिका विद्यापीठ लखीसराय के तत्कालीन सचिव की हत्या से जुड़ा है। दो अगस्त 2014 को डा. शरद चंद की हत्या कर दी गई थी।

By Sunil RajEdited By: Yogesh SahuUpdated: Thu, 12 Jan 2023 12:30 AM (IST)
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सीबीआइ ने आम्रपाली ग्रुप के प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा व अन्य के खिलाफ दर्ज किया हत्या का मुकदमा
राज्य ब्यूरो, पटना। सीबीआइ (सेंट्रल ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेशन) ने आम्रपाली ग्रुप के प्रबंध निदेशक समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पटना हाईकोर्ट ने करीब नौ वर्ष पुराने हत्या से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआइ को इसकी जांच के निर्देश दिए थे। मामला लखीसराय बालिका विद्यापीठ की जमीन प्रकरण से जुड़ा है। सीबीआइ ने मामला दर्ज करने के साथ ही सीबीआइ पटना के इंस्पेक्टर गौतम कुमार अंशु को जांच पदाधिकारी नियुक्त करते हुए जांच शुरू कर दी है।

करीब नौ वर्ष पूर्व दो अगस्त 2014 के दिन बालिका विद्यापीठ के तत्कालीन सचिव डा. शरद चंद की हत्या उस वक्त कर दी गई थी जब वे अपने घर के बाहरी हिस्से में बने बरामदे में बैठकर सुबह समाचार पत्र पढ़ रहे थे। चंद की हत्या के बाद स्थानीय पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। इस मामले में आम्रपाली ग्रुप के प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा, डा. प्रवीण सिन्हा, डा. श्याम सुंदर सिंह, राजेंद्र सिंघानिया, अनिता सिंह, शंभूशरण सिंह, राधेश्याम व दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

बालिका विद्यापीठ लखीसराय का विवाद चंद की हत्या के पहले साल 2009 से चल रहा था। प्राथमिकी में जिसका उल्लेख है कि 2009 में तत्कालीन सचिव डा. शरद चंद को आरोपियों ने साजिश कर सचिव के पद से हटा दिया था। इन सभी की मंशा बालिका विद्यापीठ की जमीन हथियाने की थी। जिसका शरद चंद विरोध कर रहे थे।

आरोप है कि डा. प्रवीण और शंभू शरण सिंह ने एक निजी बैंक एकाउंट खोल लिया था और इसी में पीठ का पैसा ले रहे थे। जिसके खिलाफ चंद ने मामला भी दर्ज कराया था। हत्या के पूर्व भी शरद चंद को रास्ते से हटाने के लिए इन पर फायरिंग की गई थी। पुलिस जांच में समुचित न्याय न मिलता देख शरद चंद की पत्नी उषा शर्मा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद कोर्ट ने 12 दिसंबर 2022 को मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआइ को जांच के निर्देश दिए थे।

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