CBSE Schools Affiliation: सीबीएसई ने सख्त किए संबंद्धता के नियम, डीएम से लेना होगा भूमि का प्रमाण पत्र
सीबीएसई की ओर से स्कूलों को संबंद्धता देने के लिए नियमों को काफी सख्त कर दिया है। अब भूमि का प्रमाण जिलाधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। वहीं भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र कम से कम भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता द्वारा जारी होना चाहिए। नए नियम उन स्कूलों पर लागू किए जाएंगे जिन्हें 15 अगस्त 2024 के बाद सीबीएसई से संबंद्धता लेनी है।
जागरण संवदादाता, पटना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने स्कूलों को दी जाने वाली संबंद्धता के नियमों को अब काफी सख्त कर दिया है। नए नियमों के तहत अब स्कूलों को सीबीएसई से संबंद्धता लेने के लिए भूमि एवं भवन का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है।
भूमि का प्रमाण पत्र डीएम द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। वहीं, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र कम से कम सहायक अभियंता द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
जिलाधिकारी से लेना होगा भूमि प्रमाण पत्र
सीबीएसई पाटलिपुत्र सहोदय के वरिष्ठ अधिकारी एके नाग का कहना है कि सीबीएसई की ओर से स्कूलों को संबंद्धता देने के लिए नियमों को काफी सख्त कर दिया है। अब भूमि का प्रमाण जिलाधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।इन स्कूलों पर लागू होंगे नए नियम
वहीं, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र कम से कम भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता द्वारा जारी होना चाहिए। पहले स्कूलों को भवन प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होती थी। नए नियम उन स्कूलों पर लागू किए जाएंगे, जिन्हें 15 अगस्त 2024 के बाद सीबीएसई से संबंद्धता लेनी है।
साथ ही जो स्कूल अपग्रेडेशन के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें भी नए नियमों के तहत प्रमाण पत्र देना होगा। जो स्कूल संबंद्धता की अवधि में विस्तार करना चाहते हैं उनको भी नए नियमों में शामिल किया गया है। नए प्रमाण पत्र एक वर्ष से पहले का जारी नहीं किया गया होना चाहिए।
वहीं, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य पीके सिंह का कहना है कि सीबीएसई द्वारा नियमों को सख्त करने से स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। भवन की सुरक्षा को लेकर सीबीएसई किसी की छूट देने को तैयार नहीं है।
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