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बिहार पुलिस ड्राइवर बहाली की नियमावली में फेरबदल, मिन‍िमम मार्क्स और पाठ्यक्रम में हुआ बदलाव

Bihar Police Driver Recruitment बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली को संशोधित किया गया है। गृह विभाग के इस कदम के बाद अब चालक पद पर नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 30 की जगह कम से कम 40 अंक प्राप्त करने होंगे। वहीं ओबीसी को भी कम से कम 36.5 फीसदी अति पिछड़ा वर्ग EBC अभ्यर्थियों को 34 प्रतिशत अंक लाने होंगे।

By Rajat Kumar Edited By: Prateek Jain Updated: Sun, 21 Jul 2024 10:58 AM (IST)
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गृह विभाग ने बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली में संशोधन किया है। (सांकेत‍िक तस्‍वीर)

राज्य ब्यूरो, पटना। गृह विभाग ने बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली में संशोधन किया है। अब बिहार पुलिस में चालक पद पर बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 30 की जगह कम से कम 40 अंक प्राप्त करना होगा।

यही नहीं, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को भी कम से कम 36.5 प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को 34 प्रतिशत तथा एससी-एसटी एवं महिला वर्ग अभ्यर्थियों को 32 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

60-40 के पोर्शन में बंटे प्रश्‍न

नियमावली में लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी बदलाव हुआ है। इसके तहत सामान्य ज्ञान एवं समसामायिक मुद्दों से संबंधित 60 प्रतिशत प्रश्न पूछे जाएंगे।

शेष 40 प्रतिशत प्रश्नों में 20 प्रतिशत मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात चिह्नों एवं संकेतों से संबंधित, जबकि 20 प्रतिशत प्रश्न विभिन्न गाड़ियों के कल-पुर्जे, लुब्रिकेटिंग एवं रखरखाव आदि के सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आने वाली इंजीनियरिंग व तकनीकी त्रुटियों से संबंधित होंगे। टेस्टिंग ट्रैक में जीप एवं कार चलाने को लेकर भी अंकों का पुनर्निर्धारण किया गया है।

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