नीतीश सरकार ने बढ़ाई DM साहब की 'पावर', इस योजना में 1 करोड़ तक की राशि को दे सकेंगे मंजूरी
मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब जिलाधिकारी एक करोड़ तक की योजनाओं को मंजूरी कर सकेंगे। ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना में अब सड़कों की मरम्मत भी शामिल कर ली गई है। वहीं टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के लिए अर्थदंड से छूट की योजना 31 मार्च 2025 तक लागू है। सरकार ने लगातार सेवा से गायब रहने वाले सात डॉक्टरों को बर्खास्त किया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। नीतीश सरकार ने शहरों के विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना में जहां वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया है वहीं योजनाओं के निर्धारण के लिए नए सिरे से कमेटी का गठन भी किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृत दी गई। बैठक में कुल 46 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि शहरों के विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत जिलाधिकारी एक करोड़ रुपये तक की विकास योजना स्वीकृत कर सकेंगे। वहीं प्रमंडलीय आयुक्त एक करोड़ से ऊपर और ढ़ाई करोड़ रुपये तक की योजना स्वीकृत करेंगे,
जबकि योजनाओं का निर्धारण करने के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित होगी।
कमेटी की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री करेंगे। स्थानीय शहर के विधायक और विधान पार्षद इसके सदस्य होंगे। जिलाधिकारी कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। अन्य सदस्यों में जिला के एसपी, नगरपालिका के नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, बुडको (बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कॉरपोरेशन) के कार्यपालक अभियंता भी इसके सदस्य होंगे।
ग्रामीण सड़क उनन्यन योजना में अब सड़कों की मरम्मत भी
मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उनन्यन योजना में अब सड़कों की मरम्मत को भी शामिल कर लिया गया है। इसके लिए वर्तमान प्रविधनों में संशोधन का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। योजना के तहत अभी तक ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माण, और नवीनीकरण का ही प्रविधान था। संशोधन के बाद इसमें ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की योजना भी की गई है। बता दें कि राज्य में अभी 10 हजार किलोमीटर ग्रामीण पथों के पुनर्निर्माण व उन्नयन योजना पर काम हो रहा है।टैक्स डिफॉल्टर वाहन 2025 तक पा सकेंगे अर्थ दंड से छूट
राज्य में निबंधित परिवहन, गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर-टे्रलर, बैट्री चालित वाहनों के लिए एक मुश्त पथकर या हरितकर राशि जमा करने पर दंड मुक्ति का प्रविधान किया गया है। ये वाहन विभिन्न कारण से मोटरवाहन कर जमा नहीं कर पा रहे हैं और कर देयता से बाहर हो गए हैं। ऐसे में इनके लिए सरकार ने यह योजना स्वीकृत की है। इसमें उन्हें आंशिक अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से पूरी तरह छूट दी जाएगी। यह योजना 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।
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