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15 दिन में बिजली बिल जमा नहीं करने पर कट जायेगा कनेक्‍शन

नये टैरिफ के आधार पर बिजली बिल जारी होने लगा है। 15 दिनों के अंदर बिल जमा नहीं करने पर बिजली कनेक्‍शन कट जायेगा।

By Ravi RanjanEdited By: Updated: Thu, 12 Apr 2018 10:53 PM (IST)
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15 दिन में बिजली बिल जमा नहीं करने पर कट जायेगा कनेक्‍शन
पटना [जेएनएन]। नए टैरिफ के आधार पर बिजली बिल बुधवार से जारी होने लगा। इसमें पुराने दर वाले अनुदान शामिल हैं। इस वर्ष विद्युत दर में वृद्धि वाली राशि पर अब तक अनुदान नहीं मिला है। अनुदान मिलने के बाद विद्युत दर में कमी आ जाएगी।

अधिकारी बताते हैं कि राज्य सरकार अब तक अनुदान की राशि विद्युत कंपनी को नहीं दी है। इसके लिए बिजली बिल जारी नहीं हो पा रहा था। अनुदान की राशि मिलने के बाद उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राशि को वापस कर दिया जाएगा। अनुदान की राशि मिलने के बाद विद्युत दर में कमी आ जाएगी। अनुदान की प्रतिक्षा में विद्युत विपत्र जारी नहीं हो पा रहा था। एक साथ उपभोक्ताओं पर बोझ पडऩे की संभावना को देखते हुए नए टैरिफ के अनुसार बिजली बिल जारी होने लगा। बढ़ा दर एक अप्रैल से खपत बिजली पर लागू होगी।

विद्युत कंपनी ने बिजली बिल में एक बदलाव कर दिया है। पिछला बकाया नहीं देने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल के माध्यम से ही डिस्कनेक्शन नोटिस देना शुरू कर दिया है। बिजली बिल लिखा रहेगा। उपभोक्ता के नाम के साथ प्रिय कृपया विद्युत बकाया राशि 2700 रुपये का भुगतान सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित करें। अन्यथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया जाएगा। इसमें अंतिम तिथि भी अंकित की जा रही है।

इस तरह का बिजली बड़ी संख्या में पेसू से जारी हुआ। अब बिजली बिल जमा नहीं करने पर अभियंता दूबारा नोटिस नहीं जारी करेंगे। सीधे बिजली कनेक्शन काट देंगे। नये बिजली बिल में दूसरा बदलाव जीएसटी है। मीटर रेंट पर जीएसटी लिया जा रहा है। जीटीएस सिर्फ मीटर रेंट पर लग रहा है।

शहरी घरेलू

यूनिट           नई  विद्युत दर        

शून्य से 100     4.67 रुपये

101 से 200     5.47 रुपये

201 से 300     6.32 रुपये

301 से अधिक   7.12 रुपये

(दर में पिछला अनुदान शामिल है)

शहरी कमर्शियल

यूनिट           विद्युत दर

शून्य से 100     6.00 रुपये

101 से 200     6.55 रुपये

201 से अधिक   7.10 रुपये

(दर में पिछला अनुदान शामिल है)

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