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IAS Subrat Kumar Sen: मुजफ्फरपुर के DM पर चलेगी अवमानना की कार्रवाई, जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश

जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन फंसते नजर आ रहे हैं। पटना हाई कोर्ट ने डीएम सुब्रित कुमार सेन पर अवमानना कार्रवाई चलाने के साथ-साथ उनको चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने प्रतिमा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया।

By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya Updated: Tue, 23 Jul 2024 11:26 AM (IST)
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मुजफ्फरपुर के डीएम पर अवमानना का मामला चलेगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाई कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रित कुमार सेन पर अवमानना कार्रवाई चलाने के साथ-साथ उनको चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।

न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने प्रतिमा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया।

क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कश्यप ने कोर्ट को बताया कि मुजफ्फरपुर स्थित लक्ष्मी चौक से रानी सति मन्दिर लिंक रोड के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाना था।

जुलाई 2022 में राजमोहन साह एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर स्थल जांच कराया था।

कोर्ट ने 23 फीट भूमि अधिग्रहण का दिया था आदेश

कोर्ट ने अधिवक्ता आयुक्त की जांच रिपोर्ट का अवलोकन कर 23 फीट भूमि अधिग्रहित करने का आदेश दिया, लेकिन केस निष्पादन के बाद मुजफ्फरपुर भू -अर्जन पदाधिकारी ने केवल राजमोहन साह एवं अन्य की भूमि अधिग्रहित कर रोड बना दिया।

वहीं, सड़क के दूसरी तरफ स्थित राजनेता अजय निषाद एवं अनिल सहनी के परिवार वालों का जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया।

राजमोहन साह की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी प्रतिमा देवी की ओर से अवमानना केस दायर किया है। इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

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