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15 से 18 वर्ष के किशोरों का कोरोना टीकाकरण अनिवार्य, शिक्षा विभाग ने सभी डीएम को दिया आदेश

राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों के 15 से 18 आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए कोविड-19 का टीका लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से सोमवार को सभी जिलाधिकारियों जिला शिक्षा अधिकारियों और कुलपतियों को निर्देश जारी किया गया।

By Vyas ChandraEdited By: Updated: Tue, 08 Feb 2022 09:31 AM (IST)
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किशोरों का टीकाकरण किया गया अनिवार्य। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर
राज्य ब्यूरो, पटना : राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों के 15 से 18 आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए कोविड-19 का टीका लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से सोमवार को सभी जिलाधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों और कुलपतियों को निर्देश जारी किया गया। निर्देश के मुताबिक सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर टीकाकरण की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 

आनलाइन शिक्षण व्‍यवस्‍था को प्राथमिकता 

अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के निर्देश के मुताबिक सभी प्री स्कूल से आठवीं कक्षा के विद्यालय, कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। प्रत्येक विद्यार्थी एक दिन बीच कर उपस्थित होंगे। कक्षा नौवीं और उच्चतर कक्षाओं से संबंधित सभी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान समेत कोचिंग संस्थान (उनके छात्रावास समेत) शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और अनुसूचित जाति व जनजाति आवासीय विद्यालय, कर्पूरी छात्रावासों एवं अन्य आवासीय विद्यालयों का संचालन पूर्ण क्षमता के साथ होगा। आनलाइन शिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।

बच्‍चों को मिलेगा मिड डे मील का अनाज 

कोरोना महामारी के चलते बंद रहे सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त तकरीबन डेढ़ करोड़ छात्र-छात्राओं को मिड-डे मील योजना के तहत अनाज और खाना पकाने की राशि दी जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सोमवार को इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा। 

खाना बनाने की राशि भी जाएगी खाते में 

निर्देश के मुताबिक जनवरी के अलावा 15 फरवरी तक 34 कार्य दिवस के हिसाब से छात्र-छात्राओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। खाना बनाने की राशि उनके बैंक खाते में डीबीटी द्वारा जल्द भेजी जाएगी। तय मानक के अनुसार कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के लिए प्रति दिन सौ ग्राम खाद्यान्न और चार रुपये 97 पैसे, कक्षा छह से आठ तक के लिए 150 ग्राम खाद्यान्न और सात रुपये 45 पैसे की दर से राशि दी जाएगी। इस प्रकार 34 दिन के लिए कक्षा एक से पांच तक के प्रति छात्र या छात्रा को 34 किलोग्राम खाद्यान्न और 169 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा छह से आठ तक के प्रति विद्यार्थी को 51 किलोग्राम खाद्यान्न एवं 253 रुपये मिलेंगे। 

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