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Bihar Private School: बिहार के 8000 प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन की तैयारी; हर रोज लगेगा 10000 रुपये जुर्माना

Bihar School News बिहार के 8000 प्राइवेट स्कूल को शिक्षा विभाग ने चेतावनी दे डाली है। इसके मुताबिक पंजीकरण नहीं कराने वाले निजी विद्यालयों पर डीईओ कार्रवाई करेंगे। वहीं शिक्षा विभाग ने जुर्माना को लेकर भी स्पष्ट कर दिया है। शिक्षा विभाग के निदेशक ने प्राइवेट स्कूल को नियम भी बता दिए हैं। स्कूलों को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है।

By Dina Nath Sahani Edited By: Sanjeev Kumar Updated: Sun, 04 Aug 2024 10:03 PM (IST)
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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ (जागरण)
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: शिक्षा का अधिकार कानून के तहत राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों के लिए प्रस्वीकृति (रजिस्ट्रेशन) कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए आनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। अब तक 20 हजार निजी विद्यालयों ने आवेदन किया है।

8000 प्राइवेट स्कूलों ने अब तक आवेदन नहीं किया

 वहीं, अब भी 40 हजार निजी विद्यालयों की संख्या की अपेक्षा आवेदन कम आ रहे हैं। 11,192 निजी विद्यालय प्रस्वीकृति प्राप्त हैं। करीब 8 हजार विद्यालयों ने आवेदन अब तक नहीं किया है। इसके मद्देनजर प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिलों को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। निर्देश के मुताबिक आवेदन नहीं करने वाले निजी विद्यालयों पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कार्रवाई करेंगे।

प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने प्राइवेट स्कूल को समझाया नियम

निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बताया कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के आलोक में निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति यानी पंजीकरण लेना अनिवार्य है। इस अधिनियम में यह प्रविधान है कि कोई भी विद्यालय जो निर्धारित मानक धारित करता हो, सक्षम प्राधिकार से प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र लिए बिना स्थापित या संचालित नहीं करेगा।

हर रोज लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना

इस प्रविधान के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्ति या संस्था को एक लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है अथवा निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित रहने पर प्रत्येक दिन के लिए 10 हजार रुपये जुर्माना किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए जिन निजी विद्यालयों ने अब तक आनलाइन आवेदन नहीं किया है, उन विद्यालयों की सूची जिलों से मांगी गई है।

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