Bihar Teachers: हाईकोर्ट आदेश के बावजूद विश्वविद्यालय के शिक्षकों को नहीं मिली सैलरी, आखिर कबतक करना होगा इंतजार?
पटना हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों व कर्मियों को अबतक सैलरी नहीं दी गई है। इससे शिक्षकों से लेकर पेंशनधारकों तक में कोहराम मचा हुआ है। शिक्षा विभाग के रुख को देखते हुए 15 जून से पहले वेतन भुगतान संभव नहीं है क्योंकि एसीएस डॉ. एस. सिद्धार्थ ने 10 से 12 जून तक कुलपतियों की बैठक बुलाई है।
राज्य ब्यूरो, पटना। उच्च न्यायालय के आदेश पर भी राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों व कर्मियों को वेतन भुगतान नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग से विश्वविद्यालयों को राशि जारी नहीं हुई है। इससे शिक्षकों से लेकर पेंशनधारकों में त्राहिमाम मचा है।
शिक्षा विभाग के वर्तमान रुख को देखते हुए 15 जून से पहले वेतन भुगतान संभव नहीं है, क्योंकि अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने 10 से 12 जून तक कुलपतियों की बैठक बुलाई है। बता दें कि पांच मई को पटना उच्च न्यायालय ने वेतन भुगतान करने का आदेश शिक्षा विभाग को दिया था।
अफसरों को मिल चुकी है वेतन रोकने की चेतावनी
बीते 17 मई को पटना उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालयों के मामले में सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के अफसरों को चेतावनी दी थी कि शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों को बजट राशि दे, अन्यथा आला अधिकारियों के वेतन पर रोक लगेगी। अब उच्च न्यायालय में 25 जून को रोक सुनवाई होनी है।
अब देखना है कि शिक्षा विभाग द्वारा न्यायालय में सुनवाई से पहले विश्वविद्यालयों को बजट राशि जारी की जाती है या नहीं।
शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 10 से 12 जून तक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के कार्यालय कक्ष में कुलपतियों की बैठक बुलायी गयी है। इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा और समीक्षा होगी। इसके बाद विश्वविद्यालयों को बजट राशि जारी किए जाने पर विचार होगा।
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