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EPFO Claim: क्लेम सेटलमेंट को लेकर ईपीएफओ का बड़ा फैसला, सिर्फ 3 से 4 दिनों में आ जाएगी राशि; पढ़ें पूरी डिटेल

EPFO Claim Settlement ईपीएफओ के सदस्यों को आवास शादी शिक्षा आदि के लिए अपने खाते से राशि लेने के लिए ऑटो क्लेम सेटलमेंट सेवा भी आरंभ की गई है। इससे सदस्यों को अपने खाते से राशि लेने में ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। क्लेम करने के तीन-चार दिनों के भीतर इसका सेटलमेंट कर सदस्यों के सीधे बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।

By Nalini Ranjan Edited By: Rajat Mourya Updated: Wed, 12 Jun 2024 06:27 PM (IST)
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क्लेम सेटलमेंट को लेकर ईपीएफओ का बड़ा फैसला, सिर्फ 3 से 4 दिनों में आ जाएगी राशि
जागरण संवाददाता, पटना। EPFO Claim Settlement कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े कर्मचारियों को संगठन ने राहत दी है। अब ईपीएफओ के सदस्य अपने नाम, जन्मतिथि, पूरा पता आदि डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार या बदलाव खुद से कर सकेंगे। इसके लिए वेबसाइट पर एक नया सॉफ्टवेयर फंक्शन आरंभ किया गया है। इसकी मदद से बदलाव किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त भी कई बदलाव किए गए हैं। अब तक इन बदलाव या त्रुटि को सुधार के लिए सदस्यों को अपने नियोक्ता के पास जाना पड़ता था। इस प्रक्रिया में सदस्यों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

क्लेम सेटलमेंट को लेकर ईपीएफओ का बड़ा फैसला

इसके अतिरिक्त अब संगठन के सदस्यों को आवास, शादी, शिक्षा आदि के लिए अपने खाते से राशि लेने के लिए ऑटो क्लेम सेटलमेंट सेवा भी आरंभ की गई है। इससे सदस्यों को अपने खाते से राशि लेने में ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। क्लेम करने के तीन-चार दिनों के भीतर इसका सेटलमेंट कर सदस्यों के सीधे बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।

इसमें ऑटो क्लेम सेटलमेंट की राशि भी बढ़ा दी गयी है। इसके तहत 50 हजार की सीमा को बढ़ा कर एक लाख रुपये तक कर दिया गया है। इसके साथ ही कई जगहों के क्लेम सेटलमेंट और मृत्यु दावा प्रक्रिया को भी आसान किया गया है।

एक लाख तक की मेडिकल खर्च का ऑटो सेटलमेंट (EPFO Medical Claim)

ईपीएफओ की सुविधा के अनुसार, अब संगठन के सदस्यों को एक लाख तक के मेडिकल खर्च के लिए सभी दावा बगैर किसी व्यवधान को प्रोसेस किया गया। इसके अतिरिक्त संगठन के अधिनियम 68 के तहत अब स्वयं, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन की शादी या बच्चों के शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत हो तो इसके लिए भी सेटलमेंट को तेज गति से निपटाया जाएगा।

साथ ही मृत्यु के सभी प्रकार के मामले में आधार को जोड़े बगैर भौतिक दावों को प्रक्रिया में लेने की अस्थायी अनुमति के उपाय दी जा सकती है। इसके लिए कुछ शर्त जोड़े गए है। ईपीएफओ ने कुछ पात्र मामलों के लिए चेक तथा बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करने की अनिवार्याता में ढील दी है।

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