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EPFO Claim: अब ईपीएफ से नहीं निकाल सकेंगे कोविड एडवांस राशि, 75% Amount को लेकर भी आया अपडेट

कोविड-19 महामारी के दौरान ईपीएफ सदस्यों को कोविड-19 को लेकर एडवांस राशि देने का प्राविधान किया था। इससे कोविड के दौरान नौकरी छूटने वेतन में कटौति आदि संकटों से गुजर रहे सदस्यों को लाभ मिला लेकिन अब अधिसूचना में कहा गया है कि अब कोविड महामारी का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे में इस एडवांस को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय किया गया है।

By Nalini Ranjan Edited By: Rajat Mourya Updated: Fri, 14 Jun 2024 08:34 PM (IST)
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अब ईपीएफ से नहीं निकाल सकेंगे कोविड एडवांस राशि, 75% Amount को लेकर भी आया अपडेट
जागरण संवाददाता, पटना। EPFO Claim Settlement कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एडवांस राशि निकालने के नियम में बदलाव किया है। इसके तहत बीते कई वर्षों से चल रही कोविड-19 एडवांस की सुविधा बंद करने का फैसला लिया है। इस बाबत ईपीएफओ ने अधिसूचना भी जारी कर दिया है।

कोविड-19 महामारी के दौरान ईपीएफ सदस्यों को कोविड-19 को लेकर एडवांस राशि देने का प्राविधान किया था। इससे कोविड के दौरान नौकरी छूटने, वेतन में कटौति आदि संकटों से गुजर रहे सदस्यों को लाभ मिला, लेकिन अब अधिसूचना में कहा गया है कि अब कोविड महामारी का कोई प्रभाव नहीं है।

तत्काल प्रभाव से बंद हुई ये सर्विस

ऐसे में इस एडवांस को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय किया गया है। यह नियम सभी ट्रस्टों पर भी लागू होगा, उन्हें भी इसकी जानकारी दे दी गई है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ईपीएफ खातों से राशि निकासी का प्राविधान पहली बार मार्च 2020 में किया गया। इसके बाद श्रम मंत्रालय की ओर से जून 2021 में ईपीएफ सदस्यों के लिए खातों से नान रिफंडेबल एडवांस देने का प्राविधान किया। इसका लाभ काफी लोगों ने लिया।

सैलरी में बेसिक तीन महीने या खाते में उपलब्ध राशि का 75 प्रतिशत तक निकासी

ईपीएफओ के नियमानुसार, सदस्यों को उनके बेसिक सैलरी (EPFO Basic Salary Claim) के रूप में मिलने वाली राशि का तीन गुणा या उनके खाते में उपलब्ध राशि का 75 प्रतिशत राशि (EPFO 75 Percentage Amount Claim) निकासी की सुविधा दी गई है।

इससे कम राशि को भी निकासी की जा सकती है। घर खरीदारी, गृह ऋण उतारने, शादी या शिक्षा के लिए एडवांस राशि लेकर इसका लाभ ले सकते हैं।

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