600 ML शराब मिलने पर गाड़ी जब्त, लगा 8.7 लाख का जुर्माना; फिर हाई कोर्ट ने आबकारी विभाग को दिया झटका
Bihar News बिहार में एक स्कॉर्पियो से 600 एमएल शराब बरामद हुई थी। इसके बाद आबकारी अधिकारियों ने गाड़ी को जब्त करते हुए छोड़ने के एवज में 8.7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसको लेकर प्रशासन के पास गुहार लगाने के बाद वाहन मालिक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जहां कोर्ट ने जुर्माना की राशि को काफी कम कर दिया।
विधि संवाददाता, पटना। स्कॉर्पियो से मात्र 600 मिली लीटर शराब बरामद होने पर आबकारी अधिकारियों ने वाहन छोड़ने के एवज में 8.71 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। पटना हाई कोर्ट ने उसे अपराध के अनुपात से अधिक कठोर सजा करार दिया है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने जुर्माना घटाकर 25,000 रुपये कर दिया।
न्यायाधीश पीबी. बजनथ्री एवं न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने बुधवार को अनिल कुमार यादव की रिट याचिका को निष्पादित करते हुए यह निर्णय सुनाया। मामला जमुई जिले के चकाई थाना का है, जहां वर्ष 2022 में अनिल यादव की स्कॉर्पियो से पुलिस ने 600 मिली शराब की बरामदगी की थी।
शराबबंदी कानून के तहत जमुई के जिला अधिकारी ने उक्त स्कॉर्पियो को राज्यसात करने का आदेश दिया। उसके विरुद्ध अनिल ने उत्पाद आयुक्त के यहां अपील दर्ज किया। सुनवाई के दौरान अनिल ने शराबबंदी नियमावली के नियम-12 के तहत जुर्माना देकर गाड़ी को छुड़ाने हेतु गुहार लगाई।
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव ने निरस्त किया रिविजन
आयुक्त ने बतौर जुर्माना वाहन की बीमित राशि (17,42,135 रुपये) की 50 प्रतिशत राशि का निर्धारण किया। इतने भारी जुर्माने से क्षुब्ध होकर अनिल ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव के पास रिविजन दायर किया, जो निरस्त हो गया।
उन सभी आदेशों को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने कहा कि 600 मिली शराब की बरामदगी के लिए वाहन के बीमित मूल्य का 50 प्रतिशत जुर्माना, जो आठ लाख रुपये से अधिक है, बहुत अधिक और कठोर सजा है।
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