Pappu Yadav: चुनाव से पहले पप्पू यादव को कोर्ट से बड़ा झटका, इस मामले में पूर्व सांसद की अपील खारिज
भीड़ जमा कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव की अपील खारिज कर दी है। 2 अप्रैल 2023 को विशेष निचली अदालत ने पूर्व सांसद श्री यादव को आईपीसी की धारा 147 323 एवं 353 के तहत दोषी पाया था। इसके बाद अदालत ने श्री यादव को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी थी।
जागरण संवाददाता, पटना। भीड़ जमा कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के एक मामले में सजा पाये पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की दाखिल अपीलीय याचिका सोमवार को खारिज कर दी गयी। एमपी/एमएलए के लिये गठित सत्र अदालत के न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने श्री यादव की ओर से दाखिल की गई अपील पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उसे खारिज कर दिया।
पप्पू यादव की तरफ से की गई थी अपील
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