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Pappu Yadav: चुनाव से पहले पप्पू यादव को कोर्ट से बड़ा झटका, इस मामले में पूर्व सांसद की अपील खारिज

भीड़ जमा कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव की अपील खारिज कर दी है। 2 अप्रैल 2023 को विशेष निचली अदालत ने पूर्व सांसद श्री यादव को आईपीसी की धारा 147 323 एवं 353 के तहत दोषी पाया था। इसके बाद अदालत ने श्री यादव को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी थी।

By Uma Kant Prasad Varma Edited By: Mukul Kumar Updated: Tue, 12 Mar 2024 10:03 AM (IST)
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पूर्व सांसद पप्पू यादव की अपील खारिज
जागरण संवाददाता, पटना। भीड़ जमा कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के एक मामले में सजा पाये पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की दाखिल अपीलीय याचिका सोमवार को खारिज कर दी गयी। एमपी/एमएलए के लिये गठित सत्र अदालत के न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने श्री यादव की ओर से दाखिल की गई अपील पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उसे खारिज कर दिया।

12 अप्रैल 2023 को विशेष निचली अदालत ने पूर्व सांसद श्री यादव को आईपीसी की धारा 147, 323 एवं 353 के तहत दोषी पाया था। इसके बाद अदालत ने श्री यादव को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी थी। अदालत ने दस हजार पांच सौ रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया था।

पप्पू यादव की तरफ से की गई थी अपील

इसी निर्णय के खिलाफ श्री यादव की ओर से सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की गई थी। फतुहा के महारानी चौक पर श्री यादव ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर एनएच 30 पर धरना प्रदर्शन किया था।

इस दौरान पुलिस पर किये गये पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। इस मामले में फतुहा थाना कांड संख्या 70/2003 दर्ज कराया गया था।

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