Patna News: इस तारीख तक जरूर करा लें हथियारों का वेरीफिकेशन, विफल रहने पर रद्द हो सकता है लाइसेंस
लोकसभा चुनाव को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंसधारियों को सत्यापन का एक और मौका दिया है। थानावार 16 और 17 मार्च की तारीख तय की गई है। दोनों दिन सुबह 10 से 5 बजे तक शस्त्रों के भौतिक सत्यापन के लिए उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है। विफल रहने पर शस्त्र का लाइसेंस निलंबित या रद्द करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, पटना। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंसधारियों को सत्यापन का एक और मौका दिया है। अंतिम अवसर देते हुए थानावार 16 एवं 17 मार्च की तिथि तय की गई है। दोनों दिन सुबह 10 से पांच बजे शस्त्रों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है।
मसौढ़ी अनुमंडल के इन थानों में कराएं सत्यापन
मसौढ़ी अनुमंडल के भगवानगंज, धनरुआ, मसौढ़ी, पिपरा, पुनपुन एवं कादिरगंज थाना, दानापुर के दानापुर, रुपसपुर, खगौल, शाहपुर मनेर, बिहटा, नौबतपुर, अकिलपुर, नेउरा ओपी एवं पीपलावां थाना, पालीगंज के पालीगंज, बिक्रम, दुल्हिनबाजार, रानीतालाब, सिगोड़ी एवं खिड़ीमोड़ थाना, बाढ़ के सालिमपुर, बेलछी, भदौर, अथमलगोला, मरांची, सकसोहरा, हाथिदह, पंडारक, घोसवरी, पंचमहला, सम्यागढ़, बख्तियारपुर, मोकामा, बाढ़ एनटीपीसी एवं बाढ़ थाना में सत्यापन करा सकते हैं।
विफल रहने पर रद्द हो सकता है लाइसेंस
विफल रहने पर शस्त्र लाइसेंस निलंबित या रद्द करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कहा है कि शस्त्रों के भौतिक सत्यापन के लिए 12 से 18 फरवरी की तिथि तय की गई थी।पटना सिटी अनुमंडल के इन थानों में कराएं सत्यापन
16 एवं 17 मार्च को पटना सिटी अनुमंडल के आलमगंज, सुल्तानगंज, अगमकुआं, मेहंदीगंज, खाजेकला, बाइपास, चौक, मालसलामी, दीदारगंज, नदी थाना, फतुहा, दनियावां, खुसरूपुर, बहादुरपुर एवं शाहजहांपुर थाना तथा पटना सदर के फुलवारीशरीफ, जानीपुर, बेउर, परसा बाजार, गांधी मैदान, पीरबहोर, कदमकुआं, सचिवालय, गर्दनीबाग, हवाई अड्डा, शास्त्रीनगर, श्रीकृष्णापुरी, कोतवाली, बुद्धा कालोनी, राजीवनगर, पाटलिपुत्रा, दीघा, कंकड़बाग, पत्रकारनगर, जक्कनपुर, रामकृष्णानगर, गोपालपुर एवं गौरीचक थाने में भी उक्त दोनों दिन शस्त्रों का सत्यापन कराया जा सकता है।
पूवोत्तर के राज्यों से निर्गत हथियारों को थाने में करें जमा
बिहार से बाहर के राज्यों से निर्गत अनुज्ञप्ति पर शस्त्र लेने वालों को अविलंब शस्त्र एवं कारतूस थाने या दुकान में जमा करना होगा।यह आदेश जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने जारी किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय के पत्र के आलोक में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अविलंब निकट के थाने या वैध दुकान में शस्त्र एवं कारतूस जमा कराना है।
संबंधित राज्य या अनुज्ञापन अधिकारी से उनकी लाइसेंस का सत्यापन कराने के बाद ही उन शस्त्रों को मुक्त किया जाएगा।यह भी पढ़ें: Bihar Teachers: शिक्षा विभाग और राजभवन बीच ठनी रार, अतिथि शिक्षकों को कौन करेगा भुगतान? राज्यपाल ने किया क्लीयर
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