How to Get Birth Certificate: मुफ्त में पाएं अपने बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र, केवल पांच रुपये में दूसरी प्रति भी मिलेगी
How to get Birth Certificate of your child पटना नगर निगम पूरी तरह मुफ्त में आपके बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र बना रहा है। यहां पांच रुपये में पाएं जन्म प्रमाण पत्र की द्वितीय कॉपी 20 रुपये का शुल्क जमा कर हिन्दी से अंग्रेजी में बदलवाएं जन्म प्रमाण पत्र
By Shubh NpathakEdited By: Updated: Wed, 16 Dec 2020 09:13 AM (IST)
पटना [मृत्युंजय मानी]। How to get birth certificate of your child: राजधानी के बड़े स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया (Admission Process in Schools) जल्द ही शुरू हो जाने वाली है। ऐसे में आप देख लें कि आपके बच्चे के सभी जरूरी कागजात पूरी तरह तैयार तो हैं। उसका जन्म प्रमाणपत्र (birth certificate) कहीं खो तो नहीं गया। अगर कहीं ऐसा हो गया है जो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र की द्वितीय कॉपी आप केवल पांच रुपये शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। पटना नगर निगम (Patna Municipal Corporation) द्वितीय कॉपी की पांच प्रतियां केवल 25 रुपये शुल्क जमा करने पर उपलब्ध करा रहा है। आप हिंदी में बने जन्म प्रमाण पत्र को 20 रुपये शुल्क जमा कर अंग्रेजी में ले सकते हैं। चार अप्रैल 2018 से अब तक का सभी अंचल तथा उसके पहले का निगम मुख्यालय मौर्यालोक के काउंटर पर उपलब्ध है। आपको बारकाेडिंग युक्त जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा। यह पूरे भारत में कहीं भी मान्य है और इसका सत्यापन कहीं से भी आसानी से किया जा सकता है। रिकॉर्ड से मिलान करके जन्म प्रमाण पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
जन्म के 30 दिनों के अंदर सीधे जमा करें निगम के काउंटर पर आवेदनबच्चे के जन्म के 30 दिनों के अंदर पटना नगर निगम के काउंटर पर आवेदन दें। जन्म प्रमाण पत्र बिना दौड़ लगाए बन जाएगा। आवेदन के साथ माता या पिता के आधार कार्ड और बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र देना है। जन्म घर के अंदर हुआ है तो शपथ पत्र या वार्ड पार्षद से प्रमाणित कराकर दें। 21 दिनों तक नि:शुल्क तथा 22 से 30 दिन के भीतर 10 रुपये शुल्क देना पड़ेगा।
ये खबर भी पढ़ें, सरकारी नौकरी करने वालों को अगले साल मिलेंगी 39 छुट्टियां30 दिन से एक साल के बीच प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के यहां आवेदन
बच्चे के जन्म के 30 दिनों के बाद तथा एक वर्ष के अंदर आवेदन प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के यहां जमा करें। उसके बाद आवेदन को निगम मुख्यालय मौर्यालोक के काउंटर पर जमा कर सकते हैं या अपने स्थानीय नगर निगम के किसी अंचल के काउंटर पर जमा करें।
एक साल के बाद बीडीओ-बीएसओ की अनुमति जरूरीबच्चे के जन्म के एक साल बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद निगम के कउंटर पर 10 रुपये शुल्क के साथ जमा करना है।ये खबर भी पढ़ें, राज्य में 14 से ज्यादा पहिये वाले ट्रक से नहीं होगा बालू-गिट्टी का उठाव
पीएमसीएच सहित सरकारी अस्पताल खुद बनाते हैं प्रमाण पत्रपीएमसीएच, एनएमसीएच सहित सभी सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल प्रबंधन बनाता है। जन्म के साथ रजिस्टर्ड हो जाता है। अस्पतालों के पदाधिकारी को जन्म-मृत्यु निबंधक का पावर मिला हुआ है।55 निजी अस्पताल ऑनलाइन भेजते हैं सूचनापटना नगर निगम क्षेत्र के 55 अस्पताल निगम को ऑनलाइन सूचना भेजते हैं तथा तथा उनका जन्म प्रमाणपत्र तत्काल बन जाता है। निगम से जुड़े अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र एक साल बाद भी बनवाने पर सीधे नगर निगम से प्रमाणपत्र मिल जाएंगे। इसके लिए शुल्क नहीं देना है और प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के यहां दौड़ नहीं लगाना है।
कहते हैं अधिकारीपटना नगर निगम के अपर नगर आयुक्त देवेंद्र प्रसाद तिवारी ने बताया कि नगर निगम के काउंटर पर जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन जमा होते ही बना दिया जाता है। जन्म प्रमाण पत्र के द्वितीय कॉपी और हिन्दी में बने जन्म प्रमाण पत्र को अंग्रेजी में बनाकर देने की व्यवस्था कर दी गई है। मामूली शुल्क लगते हैं। ऑफ लाइन के समय के जन्म प्रमाण पत्र की द्वितीय कॉपी उपलब्ध कराई जा रही है।
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