Hathras Stampede Case: 'भोले बाबा' के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज, BJP नेता ने दायर किया परिवाद
Hathras Stampede Case 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 123 लोगों की जान चली गई। यह हादसा अव्यवस्था और क्षमता से अधिक लोगों के जुटने के कारण हुआ। इस हादसे को लेकर देशभर में रोष है और लोग दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। वहीं इसी क्रम में पटना में भाजपा नेता ने भोले बाबा को इसके लिए आरोपित करते हुए परिवाद दर्ज कराया है।
जागरण संवाददाता, पटना। यूपी के हाथरस कांड को लेकर पटना सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा के खिलाफ परिवाद पत्र दायर किया गया है। परिवाद पत्र भाजपा नेता कृष्ण कुमार सिंह कल्लू ने अधिवक्ता रवि रंजन दीक्षित के माध्यम से दर्ज कराया है।
परिवाद पत्र भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 114 , 115, 303 एवं 304 के तहत दर्ज की गई है। परिवाद पत्र में कहा गया है कि 2 जुलाई को हुई हाथरस कांड में 123 लोगों की जान गई है। परिवाद पत्र में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा को आरोपित किया गया है।
हादसे में कार्रवाई को लेकर ये है अपडेट
हाथरस सत्संग हादसे के मुख्य आरोपित देव प्रकाश को यूपी पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उसे शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया और बाद में फिर जेल ले जाया गया। मामले में अब तक नौ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं, यूपी सरकार ने केस की जांच का जिम्मा न्यायिक आयोग को सौंपा है।
मामले को लेकर राज्य से लेकर देशभर में राजनीति भी हो रही है। विपक्ष सरकार और प्रशासन की लापरवाही बता रहा है। वहीं, कुछ लोगों पर कार्रवाई किए जाने पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता व लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की थी।
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