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Patna News: अगुवानी-सुल्तानगंज पुल मामले में पटना HC में आज सुनवाई, निर्माण कंपनी सिंगला के MD को पेशी का आदेश

अगुवानी-सुल्तानगंज ब्रिज ढहने के मामले में बुधवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पुल निर्माता कंपनी सिंगला को एक विस्तृत रिपोर्ट दायर कर पुल को बनाने की पूरी लागत समेत अन्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

By Sunil RajEdited By: Aditi ChoudharyUpdated: Wed, 21 Jun 2023 08:03 AM (IST)
Patna News: अगुवानी-सुल्तानगंज पुल मामले में पटना HC में आज सुनवाई, निर्माण कंपनी सिंगला के MD को पेशी का आदेश
Patna News: अगुवानी-सुल्तानगंज पुल मामले में पटना HC में सुनवाई, निर्माण कंपनी सिंगला के MD को पेशी का आदेश

पटना, राज्य ब्यूरो। अगुवानी-सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन चार लेन पुल के गिरने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ सुनवाई करेगी। अधिवक्ता मणिभूषण सेंगर व ललन कुमार द्वारा इस मामले में याचिका दायर की गई है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व न्यायाधीश पूर्णेन्दु सिंह की एकल पीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुल निर्माण करने वाली कंपनी एसपी  सिंगला के एमडी को 21 जून को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया था।

एक वर्ष में इस पुल के दो बार गिर जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर राज्य सरकार एवं ठेकेदार के लचीले रवैये पर न्यायालय द्वारा आपत्ति जताई गई थी।

पुल निर्माता कंपनी सिंगला को एक विस्तृत रिपोर्ट दायर कर पुल की लंबाई, डीपीआर, मिटटी की गुणवत्ता रिपोर्ट समेत पुल में इस्तेमाल हुए सामान, ब्रिज के डिजाइन, पुल को बनाने की पूरी लागत समेत अन्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा था।

सिंगला ने सरकार के नोटिस का जवाब दिया

उल्लेखनीय है कि सोमवार को निर्माण कंपनी सिंगला ने पथ निर्माण विभाग के नोटिस का जवाब सौंप दिया है। सात-आठ पन्ने में आयी रिपोर्ट का अभी अध्ययन आरंभ नहीं हुआ है। अगुवानी घाट पुल के सुपर स्ट्रक्चर ध्वस्त होने के मामले में पथ निर्माण विभाग ने निर्माण कंपनी एसपी सिंगला को काली सूची में डालने को लेकर 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा था।

विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर स्पष्टीकरण का अध्ययन

यह माना जा रहा कि डिजाइन में गड़बड़ी के आधार पर पथ निर्माण विभाग सिंगला के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए विशेषज्ञों की रिपोर्ट को आधार बनाया जा सकता है। हालांकि, पटना हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर सिंगला से संबंधित मामले में पथ निर्माण विभाग के स्तर पर कोई कार्रवाई होगी।