Anand Mohan को आठ अगस्त तक राहत, रिहाई पर जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को और समय दिया
Anand Mohan डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में जेल में बंद आनंद मोहन को बिहार सरकार ने रिहा कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका पर अब अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी।
By Amit AlokEdited By: Roma RaginiUpdated: Fri, 19 May 2023 01:34 PM (IST)
पटना, जागरण संवाददाता। बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस जेएस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कृष्णैया के पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर सुनवाई की। जिसके बाद आनंद मोहन की रिहाई पर जवाब देने कि लिए बिहार सरकार को और मोहलत मिल गई।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार सरकार रिहाई से जुड़े मूल दस्तावेज जमा करवाए। अब, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आठ अगस्त को सुनवाई करेगी।
पांच दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में बिहार के गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैकया की उग्र भीड़ ने हत्या कर दी थी। हाल ही में जी कृष्णैया की हत्या के दोषी पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन को रिहा करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है।Supreme Court grants more time to Bihar Government to file a reply to slain IAS officer G Krishnaiah's wife Uma Krishnaiah's plea challenging premature release of Bihar politician Anand Mohan from prison. pic.twitter.com/viDLNWfmM3
— ANI (@ANI) May 19, 2023
बता दें कि 27 अप्रैल को बिहार सरकार ने इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आनंद मोहन को रिहा कर दिया था। इसके खिलाफ जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।आठ मई को उमा कृष्णैकया की याचिका पर पहली सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी ने की थी। उस दिन कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी किया था।