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पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत रहेगी जारी, मोदी सरनेम मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने 2019 में मानहानि का केस दर्ज कराया था। याचिका में कहा गया कि मोदी सरनेम वाले व्यक्ति को चोर कहकर कांग्रेस नेता ने पूरे समुदाय का अपमान किया है। पटना स्थित एमएलए-एमपी कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को उपस्थित होने का निर्देश दिया था जिसके बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

By Jagran NewsEdited By: Aditi ChoudharyUpdated: Tue, 04 Jul 2023 05:03 PM (IST)
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पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत रहेगी जारी, मोदी सरनेम मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक
पटना, जागरण डिजिटल डेस्क। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी को दी गई राहत को जारी रखते हुए उनके द्वारा दायर क्वाशिंग याचिका की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2024 को निर्धारित की है। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक जारी रहेगी।

मोदी सरनेम को लेकर दिए विवादित बयान पर पटना स्थित एमएलए/एमपी कोर्ट ने उन्हें अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। राहुल गांधी के अधिवक्ता अंसुल ने कोर्ट को बताया कि राहुल को इसी मामले में सूरत कोर्ट ने दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुना दी गई है, भारत के संविधान में एक अपराध के लिए दो बार सजा का प्रावधान नहीं है। इसलिए उनके खिलाफ चल रही निचली अदालत की कार्यवाही को खत्म कर देना चाहिए।

इस मामले के शिकायतकर्ता सुशील मोदी की ओर से अधिवक्ता एसडी संजय ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि यह सारे मुद्दे ट्रायल में उठाये जा सकते हैं , इसलिए निचली अदालत की कार्यवाही पर हाईकोर्ट को फिलहाल कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2024 को की जाएगी।

मोदी सरनेम के अपमान से जुड़ा है मामला

बता दें कि मोदी सरनेम पर राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने 2019 में मानहानि का केस दर्ज कराया था। याचिका में कहा गया कि मोदी सरनेम वाले व्यक्ति को चोर कहकर कांग्रेस नेता ने पूरे समुदाय का अपमान किया है। 

सूरत कोर्ट से मिल चुकी है सजा

वहीं, राहुल गांधी के अधिवक्ता अंसुल ने कोर्ट को बताया कि था कि कांग्रेस नेता को इसी मामले में सूरत कोर्ट ने दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुना दी गई है। जिसके चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी छिन गई।

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