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पति को चाहिए थी मिनी स्‍कर्ट व सिगरेट-शराब वाली पत्‍नी, इसलिए दे दिया तलाक ...जानिए

तीन तलाक अवैध है लेकिन इसके मामले सामने आ ही रहे हैं। ऐसा ही एक अजीब मामला बिहार महिला आयोग में आया है। इसमें तलाक के कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

By Amit AlokEdited By: Updated: Wed, 05 Feb 2020 10:22 PM (IST)
पति को चाहिए थी मिनी स्‍कर्ट व सिगरेट-शराब वाली पत्‍नी, इसलिए दे दिया तलाक ...जानिए
पटना, जेएनएन। पति को जींस-टी-शर्ट व मिनी स्‍कर्ट पहनने वाली मॉडर्न पत्‍नी चाहिए थी, लेकिन पत्‍नी को यह पसंद नहीं था। इससे झल्‍लाए पति ने पत्‍नी को फौरी 'तीन तलाक' (Triple Talaq) दे दिया। अब वह इंसाफ (Justice) के लिए जारी अपनी जंग के तहत बिहार राज्‍य महिला आयोग (Bihar State Woman's Commission) पहुंची है।

मिनी स्‍कर्ट पहनने व सिगरेट-शराब पीने का दबाव

पटना की नमरा फातिमा (Namara Fatima) पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर (Software Engineer) हैं। उनकी शादी 2015 में इमरान मुस्‍तफा (Imran Mustafa) से हुई थी। शादी के बाद नमरा फातिमा पति के साथ दिल्‍ली चली गई। नमरा के अनुसार इमरान उसपर जींस-टीशर्ट व मिनी स्‍कर्ट पहनने को कहता था। इमरान उसपर सिगरेट और शराब पीने का भी दबाव बनाता था। इमरान उसे देर रात की पार्टियों में ले जाता था, जहां का माहौल नमरा को रास नहीं आता था। इन बातों से खफा इमरान ने कहा कि अगर वह नहीं बदली तो वह तलाक दे देगा।

मारपीट का दौर शुरू, कराया जबरन गर्भपात

नाराज पति ने इसके बाद मारपीट का दौर शुरू कर दिया। इस बीच वह गर्भवती हुई तो अनदेखी के कारण बच्‍चे की गर्भ में ही मौत हो गई। दूसरी बार गर्भवती होने पर पति ने जबरन गर्भपात करा दिया।

मॉडर्न नहीं बनने की बात कर दे दिया तीन तलाक

बीते साल एक सितंबर को पति ने अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश की, जिसका उसने विरोध किया।

इसके बाद उसने मारपीट की। फिर, झगड़ा के दौरान उसने नमरा के मॉडर्न नहीं बन सकने की बात करते हुए तत्‍काल तीन तलाक दे दिया।

अब इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही पत्‍नी

गैरकानूनी तीन तलाक के बाद से नमरा इंसाफ के लिए थाना से महिला आयोग तक दर-दर की ठोकरें खा रही है। नमरा ने पति इमरान के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में एफआइआर (FIR) दर्ज करा दी है। उसने बिहार राज्‍य महिला आयोग में भी शिकायत की है। पर, इमरान सुनवाई की तिथि पर बिहार महिला आयोग नहीं पहुंचा। अब महिला आयोग ने सुनवाई की अगली तिथि मार्च में रखी है। आयोग की अध्यक्ष दिलमणी मिश्र इस मामले को गंभीर बताते हुए कहती हैं कि इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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