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1 October New Rules: एक अक्टूबर से होंगे कई जरूरी बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा असर; हो जाएं सतर्क

1 अक्टूबर से कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं जिनका असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। कुछ खास बॉन्ड्स के ब्याज पर अब 10% टीडीएस देना होगा। शेयर बायबैक स्कीम पर भी टैक्स लगेगा। आधार को लेकर भी बड़ा बदलाव हो रहा है। विवाद से विश्वास स्कीम 2024 भी खुल जाएगी। इन सभी बदलावों की पूरी जानकारी के लिए पढ़ें यह खबर।

By Nalini Ranjan Edited By: Rajat Mourya Updated: Thu, 26 Sep 2024 07:28 PM (IST)
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एक अक्टूबर से कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं।

जागरण संवाददाता, पटना। केंद्र सरकार के निर्णय के आलोक में एक अक्टूबर से कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए आपको सर्तक रहते हुए अपने कार्यों को पूरा करना है। एक अक्टूबर से होने वाले बदलाव पर ध्यान दें तो कुछ खास बॉन्ड्स के ब्याज पर 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगेा।

इसमें फ्लोटिंग रेट के बॉन्ड्स भी शामिल हैं। केंद्र सरकार की ओर से बजट में प्राविधान किया गया था। इसके तहत फ्यूचर्स एंड आप्शंस (एफएंडओ) की खरीद-बिक्री पर सिक्यूरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) दर भी बढ़ जाएगाी। इसके तहत अब 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 0.02 प्रतिशत हो गया।

इसके अतिरिक्त, केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी होने वाले खास बॉन्ड्स के ब्याज पर 10 प्रतिशत टीडीएस लागू होगा। इसमें कुछ फ्लोटिंग रेट के बॉन्ड्स भी शामिल है। अब तक यह टीडीएस के दायरे से बाहर था।

सीए आशीष रोहतगी व सीए रश्मि गुप्ता ने के अनुसार, सरकारी बॉन्डस के टीडीएस के दायरे में लाने से उसके रिटर्न पर भी असर दिखेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 10 हजार से कम ब्याज आने की स्थिति में यह टीडीएस के दायरे में नहीं होगा।

शेयर बायबैक स्कीम पर भी दिखेगा असर

सीए आशीष रोहतगी व सीए रश्मि गुप्ता ने बताया कि शेयर बायबैक को लेकर भी नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके तहत अब शेयर बायबैक प्रक्रिया में भाग लेने पर निवेशकों को होने वाली आय पर टैक्स चुकाना होगा। पहले यह नियम नहीं था। इसके अतिरिक्त आधार को लेकर अब एक अक्टूबर से महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। इसके तहत पैन के लिए आवेदन करने या रिटर्न फाइल करने में आधार नामांकन आईडी के उपयोग की इजाजत नहीं होगी। इससे पैन के दुरुपयोग पर भी रोक लेगी।

वहीं, आयकर विभाग की महत्वकांक्षी योजना विवाद से विश्वास स्कीम 2024 अब खुल जाएगी। इसके तहत टैक्स के लंबित मामले का निपटारा हो सकेगा। इसमें आयकरदाता को पेनाल्टी व ब्याज चुकाने आदि का अवसर मिलेगा।

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