PAN Card Aadhaar Link: क्या आपने भी नहीं कराया आधार और पैन लिंक? आयकर विभाग जल्द भेजेगा ये नोटिस
केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में किसी भी 50 लाख से अधिक के संपत्ति बिक्री पर एक प्रतिशत टीडीएस सरकार के पास जमा कराने होते हैं जबकि 99 प्रतिशत राशि विक्रेता को देना पड़ता है। जबकि जिसने आधार-पैन लिंक नहीं कराया है वैसे लोगों को अब 20 प्रतिशत राशि जमा कराने को लेकर आयकर विभाग की ओर से टीडीएस काटने वाले को नोटिस भेजे जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, पटना। आधार व पैन कार्ड को लिंक नहीं करवानेवाले ग्राहकों को सत्र 2023-24 के लिए अब धड़ल्ले से आयकर विभाग नोटिस भेज रहा है। दरअसल, आयकर विभाग ने सभी को आधार-पैन लिंक कराने का निर्देश दे चुका है। इसके लिए समय सीमा जून 2023 तक थी।
इसके बाद किसी प्रकार व्यावसायिक ट्रांजेक्शन को लेकर डीटीएस काटना है। सामान्यत: व्यावसायिक संस्थान आधार-पैन लिंक मानकर सभी का 0.1 से 10 प्रतिशत टीडीएस काटते है, लेकिन आधार-पैन लिंक नहीं रहने वाले लोगों को 20 प्रतिशत तक टैक्स डिमांड बन रहे है। इसको लेकर संबंधित टैक्स काटने वाले को विभाग की ओर से नोटिस आ रहे है।
दरअसल, केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में किसी भी 50 लाख से अधिक के संपत्ति बिक्री पर एक प्रतिशत टीडीएस सरकार के पास जमा कराने होते हैं, जबकि 99 प्रतिशत राशि विक्रेता को देना पड़ता है। जबकि जिसने आधार-पैन लिंक नहीं कराया है वैसे लोगों को अब 20 प्रतिशत राशि जमा कराने को लेकर आयकर विभाग की ओर से टीडीएस काटने वाले को नोटिस भेजे जा रहे हैं।
सीए आशीष रोहतगी एवं सीए रश्मि गुप्ता ने बताया कि ऐसे मामले काफी आ रहे हैं। इन लोगों का पैन इनऑपरेटिव माना जा रहा है। ऐसे में अब राशि जमा कराने ही पड़ेंगे, क्योंकि सरकार की ओर से पैन-आधार लिंक कराने को लेकर काफी समय दिया गया, लेकिन बावजूद लिंक नहीं करने से परेशानी हो रही है।
लेट फाइन के साथ जल्द कराएं लिंक
सीए आशीष रोहतगी एवं सीए रश्मि गुप्ता ने बताया कि पुराने मामले में कोई उपाय नहीं है, लेकिन अब तक जो आधार-पैन लिंक नहीं कराएं है तो जल्द एक हजार रुपये फाइन के साथ लिंक कराएं। इससे आगामी लेन-देन में किसी प्रकार की परेशानी से बच सकते है।ये भी पढ़ें- Anand Mohan: 'सूद समेत चुकाऊंगा कीमत...', किस ओर है आनंद मोहन का इशारा? बेटे की 'पलटी' पर भी दिया जवाब
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