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Bihar Teacher Transfer: पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का भी होगा अंतरजिला ट्रांसफर, शिक्षा विभाग ने जताई सहमति

बिहार में अब पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का भी अंतरजिला स्थानांतरण होगा। शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण-पदस्थापन की नई नीति के ड्राफ्ट पर सहमति जताई है। प्रस्तावित नीति में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का भी स्थानातंरण और पदस्थापन का भी प्रविधान किया गया है। शिक्षा विभाग के इस कदम से 34540 कोटि के शिक्षकों तथा जिला संवर्ग के पुराने शिक्षकों में इंटर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की उम्मीद जग गई है।

By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya Updated: Mon, 29 Jul 2024 01:18 PM (IST)
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बिहार में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का भी अंतरजिला स्थानांतरण होगा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Teacher Transfer Posting शिक्षा विभाग की प्रस्तावित स्थानातंरण व पदस्थापन की नीति में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को भी अंतर जिला स्थानांतरण का प्रविधान है। इससे 34,540 प्रारंभिक शिक्षकों सहित प्रारंभिक विद्यालयों के जिला संवर्ग के पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों में आस जगी है।

इस कोटि के शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण पिछले वर्ष जून में ही संभावित था। इसके लिए संबंधित शिक्षकों से जिला शिक्षा कार्यालयों द्वारा आवेदन लिए गए थे, लेकिन नई स्थानांतरण और पदस्थापन नीति के चक्कर में स्थानांतरण पर रोक लग गई।

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग ने कमेटी द्वारा स्थानातंरण और पदस्थापन संबंधी नई नीति का तैयार ड्राफ्ट पर सैद्धांतिक सहमति दी है। कमेटी के एक सदस्य माने तो अगले सप्ताह तक शिक्षकों के तबादले की नई नीति पर विभाग के स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।

प्रस्तावित नीति में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का भी स्थानातंरण और पदस्थापन का भी प्रविधान किया गया है।

34,540 शिक्षकों को राहत

दरअसल, राज्य में 34,540 कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों सहित प्रारंभिक विद्यालयों के जिला संवर्ग के पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का अंतरजिला स्थानातंरण 2023 के जून में ही होना था। इसके लिए संबंधित शिक्षकों सहित नियोजन के पहले से पुराने वेतनमान में नियुक्त शिक्षकों से जिला शिक्षा कार्यालयों द्वारा आवेदन भी लिए गए।

जिला शिक्षा कार्यालयों द्वारा शिक्षकों के आवेदन प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध भी कराया गया था। इसमें अंतरजिला स्थानांतरण से संबंधित आवेदन के साथ कागजात सेवापुस्ति, नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, वरीयता खाने से संबंधित घोषणा, शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति (नियंत्री पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) एवं दो स्वअभिप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ के साथ निदेशालय को भेजने का निर्देश था।

हालांकि, कई जिलों से शिक्षा विभाग के तय तिथि के बाद भी शिक्षकों के आवेदन उपलब्ध कराए गए। ऐसे आवेदनों की एंट्री भी हुई। निर्देश के मुताबिक तबादला के लिए केवल उन्हीं मामलों पर विचार किया जाना था, जो समान विषय के थे।

जैसे उर्दू भाषा के सहायक शिक्षक को अन्य जिले के उर्दू भाषा के शिक्षक के विरुद्ध ही अंतर जिला स्थानांतरण किया जाना था। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अब पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों से नये सिरे से आवेदन लिये जाएंगे।

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