Interim Budget 2024: बिहार में 100 स्टार्टअप कंपनियों को इस बजट से होने वाला है बड़ा फायदा, टैक्स में मिलेगी इतनी छूट; ये है डिटेल
Interim Budget 2024 केंद्र के अंतरिम बजट में स्टार्टअप कंपनियों को अधिक फायदा होने वाला है। स्टार्टअप कंपनियों के लिए तीन साल के कर छूट का फायदा बिहार में सर्विस व उत्पादन में लगी लगभग एक सौ कंपनियों को होगा। वर्तमान में यह प्रविधान था कि कोई भी स्टार्टअप कंपनी अपने दस साल के कामकाज में दो साल का कर छूट ले सकती थी।
राज्य ब्यूरो, पटना। Interim Budget 2024 केंद्र के अंतरिम बजट में स्टार्टअप (Startup Company) कंपनियों के लिए तीन साल के कर छूट का फायदा बिहार में सर्विस व उत्पादन में लगी लगभग एक सौ कंपनियों को होगा। यह लाभ 81-सी के तहत डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन आफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) में निबंधित स्टार्टअप यूनिटों को मिलेगा।
अभी दो साल के लिए कर में छूट का था प्रविधान
वर्तमान में यह प्रविधान था कि कोई भी स्टार्टअप कंपनी अपने दस साल के कामकाज में दो साल का कर छूट ले सकती थी। अंतिरम बजट में यह व्यवस्था की गयी है कि अब दस साल काम करने वाली कंपनी अपने किसी भी तीन साल के कामकाज में कर छूट का लाभ ले सकती है।
छूट की व्यवस्था अगले वर्ष खत्म होने वाली थी पर इसे एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसका फायदा बिहार की स्टार्टअप यूनिटों से अधिक पश्चिम के राज्यों में बड़ी संख्या में आ रही स्टार्ट अप यूनिटों को विशेष रूप से मिलेगा। इसका फायद सभी स्टार्टअप कंपनियों को मिलेगा।
वर्तमान में चार प्रतिशत की सामान्य दर पर है फंडिंग
स्टार्टअप से जुड़ी यूनिटों का कहना है कि उन्हें वर्तमान में चार प्रतिशत की सामान्य दर पर फंडिंग है। अगर तीन साल के लिए कर छूट मिल जाती है तो इसका लाभ हमें फंडिंग के माध्यम से आयी राशि को वापस करने में मिलेगी।
कारपास फंड से किसे कितनी राशि मिलेगी यह स्पष्ट नहीं
यह बात सामने आयी है कि केंद्र सरकार स्टार्ट यूनिटों के लिए एक लाख करोड़ रुपए का कारपस फंड बना रही। यह कहा जा रहा कि इसके माध्यम से मिनिमम व जीरो स्तर की कंपनियाें को राशि मिलेगी पर अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि मिनिमम व जीरो का दायरा क्या होगा।बिहार में उत्पादन से अधिक सर्विस सेक्टर में हैं स्टार्टअप कंपनियां
बिहार में स्टार्टअप यूनिटों की यह स्थिति है कि यहां वैसी यूनिटें अधिक हैं जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहीं। उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाली यूनिट कम हैं। पर कर छूट का लाभ सभी श्रेणी के कंपनियाें के लिए है।
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