IPS Aditya Kumar: आदित्य कुमार के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल, निलंबित आईपीएस पर लगी ये धाराएं
आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) की विशेष अदालत में निलंबित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आरोप पत्र इओयू थाना कांड संख्या 33/22 में दाखिल हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार चार नामजद अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व में ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। आर्थिक अपराध इकाई से मिली जानकारी के अनुसार आदित्य कुमार इस मामले में नामजद आरोपित हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना। आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) की विशेष अदालत में निलंबित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आरोप पत्र इओयू थाना कांड संख्या 33/22 में दाखिल हुआ है।
इस मामले में गिरफ्तार चार नामजद अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व में ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। आर्थिक अपराध इकाई से मिली जानकारी के अनुसार आदित्य कुमार इस मामले में नामजद आरोपित हैं।
दिसंबर में कोर्ट में किया था सरेंडर
उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 353, 387, 419, 420 व अन्य और आईटी एक्ट की धारा 66 सी व 66 डी के तहत आरोप पत्र दाखिल हुआ है।इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद निलंबित आईपीएस ने पांच दिसंबर, 2023 को पटना के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) की अदालत में समर्पण किया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं।
बता दे कि यह मामला पटना हाइकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के नाम एवं फोटो का प्रयोग कर वॉट्सऐप अकाउंट बनाकर तत्कालीन डीजीपी संजीव कुमार सिंघल को वॉट्सऐप कॉल किये जाने से जुड़ा है। आरोपितों ने डीजीपी को फर्जी कॉल कर आदित्य कुमार के पक्ष में निर्णय लेने के लिए दबाव बनाया था।
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