Bihar News: जदयू विधायक बीमा भारती की मुश्किल बढ़ी, तेजस्वी यादव को मिली बड़ी राहत
Bihar Politics बिहार की राजनीति से जुड़ी दो बड़ी खबरें। जदयू विधायक बीमा भारती की मुश्किल और बढ़ी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। बीमा भारती के खिलाफ चेक बाउंस मामले में संज्ञान मामला बैंक में चेक बाउंस करने का
जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Politics: जनता दल यूनाइटेड की विधायक बीमा भारती की परेशानी बढ़ गई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ एक आपराधिक मामले में संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। दूसरी तरफ, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कोर्ट से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत मिल गई है। दोनों मामलों के बारे में आपको यहां विस्तार से बताएंगे। इससे पहले आपको यह भी बताना जरूरी है कि जदयू विधायक बीमा भारती आजकल अपनी पार्टी के नेतृत्व से नाराज चल रही हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी खुले तौर पर जाहिर की है।
चेक बाउंस के मामले में पटना के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता चौधरी की अदालत ने जदयू विधायक बीमा भारती के खिलाफ संज्ञान लेने का आदेश दिया है। कुणाल राम द्वारा दायर परिवाद पत्र के आलोक में संज्ञान लिया गया है। दायर परिवार पत्र में परिवादी ने आरोपित पर आरोप लगाया था कि परिवादी आरोपित के यहां काम करता था।
विधायक बीमा भारती का फौजदारी मुकदमा की देखभाल ललिता कुमारी करती थी। ललिता कुमारी के कहने पर परिवादी भी केस की पैरवी करता था। परिवादी ने ललिता कुमारी के कहने पर नौकरी लगाने के नाम पर एक लाख रूपये बीमा भारती को दिया था, लेकिन परिवादी को नौकरी नहीं मिली। परिवादी बार-बार रुपए की मांग करता रहा। विधायक बीमा भारती ने परिवादी को एक लाख रूपये का चेक दिया। जो चेक बैंक में बाउंस कर गया। तेजस्वी यादव ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर ली जमानत
कोरोना काल में लगाए गए गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में पटना जिला जज द्वारा प्रदान किए गए अग्रिम जमानत के आलोक में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने एमपी/एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत की मांग किया। विशेष कोर्ट ने दस हजार के दो बंधपत्र दाखिल करने पर नियमित जमानत प्रदान कर दिया। मामला कोतवाली थाना कांड संख्या 390 / 20 से जुड़ा है। इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल के समय लगाया गए गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप तेजस्वी प्रसाद यादव पर है।
तेजस्वी प्रसाद यादव , रामानंद यादव, पप्पू यादव, रामचंद्र यादव समेत अन्य के नेतृत्व में लगभग सौ से डेढ़ सौ समर्थकों के साथ केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल के विरोध में जुलूस निकालकर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप है। इस संबंध में आईपीसी की धारा 188, 353 ,व संक्रमण अधिनियम की धारा 5, 5 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में विशेष कोर्ट ने 3 अप्रैल 2021 आरोप पत्र दाखिल होने के बाद संज्ञान लिया था।