Bihar: मुश्किलों में फंसे केके पाठक, अवमानना मामले में कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट; जानिए पूरा मामला
KK Pathak न्यायाधीश पीबी बजनथ्री व न्यायाधीश जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने छह जुलाई को घनश्याम प्रसाद सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने केके पाठक को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था लेकिन वो नहीं आए।
By Jagran NewsEdited By: Roma RaginiUpdated: Fri, 14 Jul 2023 10:10 AM (IST)
पटना, राज्य ब्यूरो। KK Pathak: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक इनदिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। एक ओर शिक्षक संघ केके पाठक के खिलाफ मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। वहीं, अब अपर मुख्य सचिव की और मुश्किलें बढ़ गई हैं।
अदालती आदेश की अवमानना के मामले में पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के लिए जमानती वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है।न्यायाधीश पीबी बजनथ्री व न्यायाधीश जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने छह जुलाई को घनश्याम प्रसाद सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 जुलाई को हर हाल में उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन किसी कारण से पाठक स्वयं उपस्थित नहीं हुए।
इसपर नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया।यह मामला याचिकाकर्ता घनश्याम प्रसाद सिंह को हेड मास्टर के पद पर प्रोन्नत करने से संबंधित है।शिक्षा विभाग के अपर मुख्य शिक्षा सचिव की ओर से कोर्ट के समक्ष उपस्थित अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने बताया कि केके पाठक ने जून, 2023 में अपने पद पर योगदान दिया। उन्होंने नालंदा के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर आदेश का पालन किए जाने का निर्देश दिया।
20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
नालंदा के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश का पालन कर विभाग को सूचित किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने भी स्वीकार किया है कि आदेश का अनुपालन हो गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
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