KK Pathak का एक और बड़ा फैसला! विश्वविद्यालयों में आउटसोर्सिंग से होगी 3 हजार सफाईकर्मियों की नियुक्ति, इतनी मिलेगी सैलरी
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों समेत संबद्ध डिग्री कालेजों में भी साफ-सफाई की व्यवस्था को प्राथमिकता देने को कहा है। यही कारण है कि शिक्षा विभाग आउटसोर्सिंग से तीन हजार सफाईकर्मी और पर्यवेक्षक की नियुक्ति करने जा रहा है। प्रत्येक सफाईकर्मी को प्रतिमाह 11903 रुपये और पर्यवेक्षक को 12245 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
By Dina Nath SahaniEdited By: Rajat MouryaUpdated: Tue, 05 Dec 2023 03:10 PM (IST)
दीनानाथ साहनी, पटना। राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वच्छता रैकिंग में पिछड़ रहे राज्य के सभी 15 परंपरागत विश्वविद्यालयों और 268 अंगीभूत महाविद्यालयों में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। शिक्षा विभाग ने स्वच्छता रैकिंग में जिम्मेदारी और बदलती मांग के अनुकूल प्रदर्शन नहीं कर रहे उच्च शिक्षण संस्थानों में साफ-सफाई को दुरुस्त करने के लिए खास पहल की है।
इसके लिए शिक्षा विभाग आउटसोर्सिंग से तीन हजार सफाईकर्मी और पर्यवेक्षक की नियुक्ति करने जा रहा है। इसके मद्देनजर शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव ने सफाईकर्मियों और पर्यवेक्षक की नियुक्ति करने संबंधी आदेश सभी कुलसचिवों को जारी किया है। ये नियुक्तियां शिक्षा विभाग की ओर से चयनित एजेंसियों के माध्यम से की जाएंगी।
आउटसोर्सिंग से सेवा लेने को 100 एजेंसियों का चयन
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों समेत संबद्ध डिग्री कालेजों में भी साफ-सफाई की व्यवस्था को प्राथमिकता देने को कहा है। इससे पहले उन्होंने राज्य के सभी 71,863 प्रारंभिक और 8,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में साफ-सफाई हेतु एजेंसियों से सेवा लेने का आदेश सभी जिलाधिकारी को दिया था।शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक, खुली निविदा के आधार पर न्यूनतम निर्धारित दर से केंद्रीयकृत तरीके से सभी विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सफाई व्यवस्था हेतु कुल 100 एजेंसी का चयन किया गया है। ये एजेंसियां हाउसकीपिंग की सेवा उपलब्ध कराएंगी। आउटसोर्सिंग पर नियुक्त किए जाने वाले प्रत्येक सफाईकर्मी को प्रतिमाह 11,903 रुपये और पर्यवेक्षक को 12,245 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस राशि का भुगतान संबंधित विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय अपने आंतरिक संसाधन से करेंगे।
लेबर एक्ट का सख्ती से होगा अनुपालन
शिक्षा विभाग ने आउटसोर्सिंग से नियुक्त किए जाने वाले सफाईकर्मियों के हित में लेबर एक्ट और उससे संबंधित प्रविधानों को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है। चयनित एजेंसियों की सूची में से जिस एजेंसी से काम लेना होगा उस एजेंसी से लेबर एक्ट संबंधित प्रविधानों को भी एकरारनामा में शामिल करना अनिवार्य होगा।साफ-सफाई कार्य के अंतर्गत एजेंसी को हर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के सभी कार्यालय एवं कक्षाओं की संपूर्ण सफाई, बेंच-डेस्क की सफाई, सभी उपकरणों की सफाई, डस्टिंग, फर्श का झाड़-पोछा, गटर की सफाई, शौचालयों की संपूर्ण सफाई, बाहरी क्षेत्र की सफाई, वेजेटेशन, डस्टबीन मैटेरियल डिस्पोजल, सभी दीवार, छत, दरवाजा, सीढ़ी, बरामदा आदि से संबंधित सफाई कार्य नियमित रूप से किया जाएगा। एजेंसी से एकरारनामा दो साल का होगा जिसे आपसी सहमति के बाद बढ़ाया जा सकेगा। एजेंसी से करार की पूरी सूचना शिक्षा विभाग को भी देनी होगी।
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