BPSC शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए KK Pathak का बड़ा आदेश, अब इन कैंडिडेट्स की नहीं होगी काउंसलिंग
KK Pathak ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को बीपीएससी अभ्यर्थियों से जुड़ा महत्वपूर्ण आदेश दिया है। केके पाठक ने कहा है कि वैसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं होगी जिन्होंने छह माह के अंदर आधार कार्ड में अपना फोटो या नाम बदला है। ऐसे अभ्यर्थियों के मामले संदेहास्पद स्थिति में रखे जाएंगे। अपर मुख्य सचिव की जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग पर बातचीत हुई है।
राज्य ब्यूरो, पटना। BPSC TRE 2.0 Counseling राज्य में अध्यापक पद के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित वैसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं होगी, जिन्होंने छह माह के अंदर आधार कार्ड में अपना फोटो या नाम बदला है। ऐसे अभ्यर्थियों के मामले संदेहास्पद स्थिति में रखे जाएंगे।
इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं।
केके पाठक की जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडिया कान्फ्रेंसिंग
दरअसल, अपर मुख्य सचिव की जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ हुई वीडियो कान्फ्रेंसिंग में हुई चर्चा के आलोक में यह पता चला कि अभ्यर्थियों से यदि उनका आधार लिंक मोबाइल एम आधार एप पर डाला जाए, तो ओटीपी के माध्यम से उक्त अभ्यर्थी का पूरा इतिहास निकल आएगा कि इसने कब-कब अपना फोटो, नाम, पता इत्यादि बदला है।इससे यह पता चलेगा कि संबंधित अभ्यर्थी ने पिछले दिनों में अपने आधार कार्ड में क्या-क्या बदलाव किए हैं। इसके मद्देनजर अपर मुख्य सचिव के. के. पाठक ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अनिवार्य रूप से काउंसलिंग में आने वाले सभी अभ्यर्थियों के आधार में कई बदलाव के कार्यों के इतिहास को देखें और संतुष्ट हो लें कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है।
विशेष रूप से इस बात का ध्यान दिया जाए कि यदि आपको ऐसा लगे कि हाल के छह महीने में अभ्यर्थी ने अपना फोटो या नाम बदला है, तो ऐसे मामलों को संदेहास्पद स्थिति में रखा जाए एवं उनकी कांउसलिंग को स्थगित रखा जाए।
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