Lalu Yadav : सियासी अटकलों के बीच लालू-राबड़ी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने इस मामले में कार्यवाही पर लगाई रोक
Lalu Yadav बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव के साथ उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को प्रदेश में चल रही सियासी अटकलों के बीच पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साल 2010 में हुए विधानसभा चुनावों से जुड़े एक मामले में दोनों को यह राहत दी है। मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को राहत देते हुए उनके खिलाफ वर्ष 2010 में एयरपोर्ट थाने में दर्ज प्राथमिकी पर निचली अदालत में कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है।
बता दें कि लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर साल 2010 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।
कोर्ट ने सरकार से चार हफ्ते में मांगा जवाब
कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने राबड़ी देवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया।मालूम हो कि लालू यादव और राबड़ी देवी 2010 के विधानसभा चुनाव में अपना मत देने के लिए एयरपोर्ट के समीप बनाए गए मतदान केंद्र पर गए थे।
यह है आरोप
आरोप है कि वे मतदान केंद्र के सौ मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने वाहन लेकर चले गए थे। इसे चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन बताया गया।इसके बाद पटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एफआईआर 190/2010 दर्ज की गई थी। इसी को रद्द कराने के लालू यादव और राबड़ी देवी की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं।
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