लालू यादव के रिश्तेदार साधु यादव को नहीं मिली राहत; 3 वर्ष कैद की सजा बरकरार, यह है पूरा मामला
अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव की ओर से दाखिल अपील को एमपी/एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने निचली अदालत में साधु को सुनाई गई तीन वर्ष कारावास की सजा को बरकरार रखा। अब यदि साधु यादव इस आदेश को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती देते हैं तो उन्हें अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा और जेल जाने के बाद ही आवेदन कर सकेंगे।
Bihar Crime News : जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) के साले और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) के भाई साधु यादव (Sadhu Yadav) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साधु यादव को तीन साल जेल (Jail) में गुजारने होंगे। कोर्ट ने उनकी सजा के खिलाफ दायर अर्जी को खारिज कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, पूर्व में मिली एक सजा के विरुद्ध अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव की ओर से दाखिल अपील को एमपी/एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया।
तीन साल की सजा बरकरार, हाई कोर्ट में देनी होगी चुनौती
विशेष न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी की अदालत (Court) ने निचली अदालत में साधु को सुनाई गई तीन वर्ष कारावास की सजा को बरकरार रखा।
अब यदि साधु यादव इस आदेश को पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) में चुनौती देते हैं तो उन्हें अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा और जेल जाने के बाद ही आवेदन कर सकेंगे।
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यह है पूरा मामला
मामला 27 जनवरी 2001 का है। आरोप है कि उस तिथि को साधु यादव (Sadhu Yadav) विश्वेश्वरैया भवन में अपने 10-15 कमांडो के साथ जबरन प्रवेश कर गए थे।
उस समय परिवहन विभाग में एक बैठक चल रही थी। इसकी अनदेखी करते हुए तत्कालीन परिवहन आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा से जबरन एक प्रवर्तन निरीक्षक सीताराम पासवान के स्थानांतरण आदेश पर हस्ताक्षर करा आदेश जारी करवाया था।
बाद में अधिकारी ने गर्दनीबाग थाने में प्राथमिकी संख्या 42/2001 दर्ज करा साधु यादव को आरोपित किया था।
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एमपी/एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत (Court) उनको तीन वर्ष कारावास की सजा सुना चुकी थी। साधु यादव पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) के भाई और राजद (RJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) के साले हैं।