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Land For Job Scam : लालू परिवार को बड़ी राहत, मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर आईं राबड़ी देवी; VIDEO

Land For Job Scam बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव के परिवार को दिल्ली की कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट में बुधवार को लालू की पत्नी राबड़ी देवी मीसा भारती और हेमा यादव की पेशी हुई। इस दौरान ईडी ने कोर्ट में आरोपियों की नियमित जमानत याचिका को लेकर अपना जवाब भी दाखिल किया।

By Yogesh Sahu Edited By: Yogesh Sahu Updated: Wed, 28 Feb 2024 05:57 PM (IST)
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Lan For Job Scam : लालू परिवार को बड़ी राहत, मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर आईं राबड़ी देवी; VIDEO
एएनआई, नई दिल्ली/पटना। Land For Jobs Scam : जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव के परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की कोर्ट ने बुधवार को लालू की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को नियमित जमानत दे दी।

बता दें कि बुधवार को राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव की कोर्ट में पेशी हुई। इससे पहले तीनों को बीती 9 फरवरी को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी।

राबड़ी देवी का वीडियो आया सामने

बहरहाल, जमानत मिलने के बाद कोर्ट से बाहर आई राबड़ी देवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में राबड़ी देवी हाथ जोड़कर अभिवादन करती और मुस्कुराती हुई कोर्ट परिसर से बाहर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बता दें कि लालू परिवार को यह राहत विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत से मिली है।

जज ने नियमित जमानत देते हुए तीनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के दो बॉन्ड भरने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामले की जांच जारी रहने के दौरान आरोपियों के फरार होने की आशंका नहीं है, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

ईडी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब

कोर्ट में बुधवार को हुई पेशी के दौरान ईडी ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी की नियमित जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया।

ईडी के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मनीष जैन स्नेहल शारदा के साथ उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि यदि जमानत दी जाती है, तो आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कड़ी शर्तें लगाई जा सकती हैं।

इस बीच मामले के एक अन्य आरोपी अमित कात्याल ने भी अपनी अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

वह 4 मार्च तक अंतरिम जमानत पर हैं। इसे लेकर भी अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और मामले को 5 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया है।

अदालत ने कहा है कि अंतरिम जमानत को अगली तारीख तक बढ़ाया जाता है। बीती 9 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के बाद कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को अंतरिम जमानत दे दी थी। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने उन्हें तलब किया था।

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